Fri, 18 Sep 2026
Breaking News
परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : सांड के हमले में घायल दलित युवक ने वेंटिलेटर पर तोड़ा दम छह दिन तक अस्पताल में चला इलाज | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : विनोद साहनी हत्याकांड के बाद प्रदर्शन में काजल निषाद और राजा निषाद पर मुकदमा | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : यूपी एग्रीस कार्यक्रम के तहत मक्का व धान की सीधी बुवाई वाले खेतों का वैज्ञानिकों ने किया निरीक्षण | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : स्कॉर्पियो की टक्कर से बच्ची की मौत, मां-बेटा घायल | भयंकर बाढ़ की त्रासदी झेल रहे लोग : भदफर तंबौर क्षेत्रों में लगभग सभी शारदा नदी के तटीय ग्रामों में घुसा पानी | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : मारपीट में बर्तन कारोबारी की मौत, लखनऊ में इलाज के दौरान तोड़ा दम,तीन नामजद अभियुक्त गिरफ्तार | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : मारपीट में घायल बर्तन कारोबारी की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत | सीतापुर भाजपा जिला कार्यालय की एसी में छिपा था सर्प : वन विभाग द्वारा कड़ी मशक्कत से रेस्क्यू किया गया | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : SIS में सुरक्षा जवान व सुपरवाइजर की सीधी भर्ती | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : स्टडी टेबल पाकर खिले मेधावी बच्चों के चेहरे | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : सांड के हमले में घायल दलित युवक ने वेंटिलेटर पर तोड़ा दम छह दिन तक अस्पताल में चला इलाज | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : विनोद साहनी हत्याकांड के बाद प्रदर्शन में काजल निषाद और राजा निषाद पर मुकदमा | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : यूपी एग्रीस कार्यक्रम के तहत मक्का व धान की सीधी बुवाई वाले खेतों का वैज्ञानिकों ने किया निरीक्षण | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : स्कॉर्पियो की टक्कर से बच्ची की मौत, मां-बेटा घायल | भयंकर बाढ़ की त्रासदी झेल रहे लोग : भदफर तंबौर क्षेत्रों में लगभग सभी शारदा नदी के तटीय ग्रामों में घुसा पानी | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : मारपीट में बर्तन कारोबारी की मौत, लखनऊ में इलाज के दौरान तोड़ा दम,तीन नामजद अभियुक्त गिरफ्तार | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : मारपीट में घायल बर्तन कारोबारी की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत | सीतापुर भाजपा जिला कार्यालय की एसी में छिपा था सर्प : वन विभाग द्वारा कड़ी मशक्कत से रेस्क्यू किया गया | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : SIS में सुरक्षा जवान व सुपरवाइजर की सीधी भर्ती | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : स्टडी टेबल पाकर खिले मेधावी बच्चों के चेहरे | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : सांड के हमले में घायल दलित युवक ने वेंटिलेटर पर तोड़ा दम छह दिन तक अस्पताल में चला इलाज | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : विनोद साहनी हत्याकांड के बाद प्रदर्शन में काजल निषाद और राजा निषाद पर मुकदमा | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : यूपी एग्रीस कार्यक्रम के तहत मक्का व धान की सीधी बुवाई वाले खेतों का वैज्ञानिकों ने किया निरीक्षण | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : स्कॉर्पियो की टक्कर से बच्ची की मौत, मां-बेटा घायल | भयंकर बाढ़ की त्रासदी झेल रहे लोग : भदफर तंबौर क्षेत्रों में लगभग सभी शारदा नदी के तटीय ग्रामों में घुसा पानी | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : मारपीट में बर्तन कारोबारी की मौत, लखनऊ में इलाज के दौरान तोड़ा दम,तीन नामजद अभियुक्त गिरफ्तार | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : मारपीट में घायल बर्तन कारोबारी की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत | सीतापुर भाजपा जिला कार्यालय की एसी में छिपा था सर्प : वन विभाग द्वारा कड़ी मशक्कत से रेस्क्यू किया गया | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : SIS में सुरक्षा जवान व सुपरवाइजर की सीधी भर्ती | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : स्टडी टेबल पाकर खिले मेधावी बच्चों के चेहरे |

: किस कानून के तहत मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होता है कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा कर्नाटक सरकार से पूछा

आर के पाण्डेय एडिटर इन चीफ बैज़लपुर उत्तर प्रदेश / Thu, Nov 18, 2021 / Post views : 159

Share:

कर्नाटक हाई कोर्ट में राकेश पी और अन्य की ओर से पेश हुए वकील श्रीधर प्रभु ने कहा कि लाउडस्पीकर और माइकों के इस्तेमाल को हमेशा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। किस पर इस पर कर्नाटक सरकार से हाईकोर्ट ने पूछा कि किस कानून के तहत मस्जिदों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है इसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने कहा था कि किसी को भी जबरदस्ती अपनी बात सुनाने का अधिकार नहीं है इसलिए मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए सरकार द्वारा हनुमत दी जाती है तो ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए निश्चित डेसिबल में कुछ प्रतिबंधों के तहत सरकार द्वारा अनुमति दी जाती रही है वह भी 15 दिन से ज्यादा किसी सामाजिक अनुष्ठान या समारोह में नहीं दी जा सकती अतः सरकारों को चाहिए ईवे इस बात का ख्याल रखें और ध्वनि प्रदूषण रोकने के उपाय करने चाहिए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर मामले में 16 नवंबर 2021 को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ऋतु राज अवस्थी (Ritu Raj Awasthi) और जस्टिस सचिन शंकर मागादुब (Sachin Shankar Magadum) ने इस केस की सुनवाई करते हुए कर्नाटक सरकार से पूछा कि आखिर अनुमति से पहले 16 मस्जिदों द्वारा लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किस प्रावधान के तहत हुआ और ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए इन्हें प्रतिबंधित करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है।

इस मामले में बता दें कि थानिसंद्रा मेन रोड स्थित आइकॉन अपार्टमेंट के 32 निवासियों ने लाउडस्पीकर और माइक से हो रहे ध्वनि प्रदूषण को लेकर 16 मस्जिदों के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। कोर्ट में राकेश पी और अन्य की ओर से पेश हुए वकील श्रीधर प्रभु ने कहा कि लाउडस्पीकर और माइकों के इस्तेमाल को हमेशा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

उन्होंने अपनी याचिका में नियम 5 (3) का हवाला दिया। ये नियम लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करता है। ये राज्य सरकार को अधिकार देता है कि वो रात में होने वाले किसी धार्मिक, सांस्कृतिक या त्योहार पर कुछ समय के लिए लाउडस्पीकर को अनुमति दे दें। लेकिन ये सब भी साल में 15 दिन से ज्यादा के लिए नहीं।

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें