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: एससी/एसटी एक्ट में आरोपी पर दोष सिद्धि के बाद ही पीड़ित को दिया जाए मुआवजा

सलोनी पाण्डेय विशेष कार्यकारी संपादक / Fri, Aug 5, 2022 / Post views : 134

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इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि एससी / एसटी अधिनियम के तहत पीड़ितों को मुआवजा केवल आरोपी की दोषसिद्धि पर दिया जाना चाहिए, न कि एफआईआर दर्ज करने और चार्जशीट दाखिल होने के पर।


जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने कहा, "यह कोर्ट रोज बड़ी संख्या में मामलों में इस प्रवृत्ति को नोटिस कर रहा है कि राज्य सरकार से मुआवजा प्राप्त करने के बाद, शिकायतकर्ता कार्यवाही को रद्द करने के लिए अभियुक्त के साथ समझौता करता है, और पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर कार्यवाही को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की जाती है।"


कोर्ट ने पीड़िता द्वारा एससी/एसटी एक्ट के तहत दायर 482 सीआरपीसी याचिका और उनके बीच हुए समझौते के आधार पर कार्यवाही को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार करते हुए यह बात कही। अनिवार्य रूप से, वे इस आधार पर आरोप पत्र दाखिल करने के बाद अदालत में चले गए थे कि उन्होंने कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक समझौता किया है, हालांकि, इस बीच, शिकायतकर्ता को राज्य सरकार द्वारा मुआवजे के रूप में 75,000/- रुपये का भुगतान किया गया था।

यह देखते हुए कि इस तरह की प्रक्रिया में, करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, अदालत ने कहा कि केवल आरोपी को दोषी ठहराए जाने पर ही मुआवजा देना उचित होगा। अदालत ने आगे टिप्पणी की, "ऐसे मामलों में जहां शिकायतकर्ता ने कार्यवाही को रद्द करने के लिए अभियुक्त के साथ समझौता किया है और धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही को इस कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है, राज्य कथित पीड़ित के पास से मुआवजे की वसूली के लिए स्वतंत्र है।"
क्या है पूरा मामला?

आईपीसी की धारा 147, 323, 504, 506 और एससी / एसटी की धारा 3 (1) (डीए), 3 (1) (डीए) के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर की गई थी, इस आधार पर कि कथित पीड़िता और आरोपी ने मामले में समझौता कर लिया है। अदालत के समक्ष, शिकायतकर्ता (कथित पीड़ित) ने प्रस्तुत किया कि उसने विपरीत पक्षों के साथ समझौता किया है और वह याचिकाकर्ता, आरोपी के खिलाफ कार्यवाही जारी नहीं रखना चाहता।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पार्टियों ने अपने विवाद को पीछे छोड़ दिया है और समझौता करके शांति से रहने का फैसला किया है, याचिका को अनुमति दी गई। नतीजतन, ट्रायल की पूरी कार्यवाही के साथ-साथ चार्जशीट को भी रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि आदेश की एक प्रति आवश्यक अनुपालन के लिए मुख्य सचिव, ए.सी.एस./प्रधान सचिव (गृह), उत्तर प्रदेश सरकार और प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी जाए।

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