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जहांगीरपुरी से तिरंगा यात्रा:भाईचारा बढ़ाने के लिए निकाली गई यात्रा, दोनों समुदायों ने भारत माता की जय के नारे लगाए

जहांगीरपुरी में बीते दिनों जिस इलाके में हिंसा हुई थी, वहां भाईचारा बनाए रखने के लिए दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। जहांगीरपुरी के कुशल चौक से शुरू हुई ये तिरंगा यात्रा आजाद चौक पर खत्म हुई। यात्रा में शामिल लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। लोगों ने अपने घर की छतों से तिरंगा यात्रा पर फूल बरसाए।

नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की DCP उषा रंगनानी ने बताया, दो दिन पहले मीटिंग में दोनों समुदायों की तरफ से तिरंगा यात्रा निकालने की मंजूरी मांगी गई थी। यात्रा में दोनों समुदायों लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की, इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।

पुलिस की पैनी निगाहें
भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में तय जगहों से यह यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा जहांगीरपुरी के कुशल चौक से शुरू हुई और जिस जामा मस्जिद के सामने पथराव हुआ था, वहां से होते हुए आजाद चौक पर खत्म हुई। यात्रा में करीब 50 लोगों के शामिल होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन कहीं ज्यादा लोग शामिल हुए।

आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज
दूसरी तरफ, ED ने जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार शेख और अन्य संदिग्धों की संपत्तियों की जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है। दरअसल, पुलिस के मुताबिक शेख को हिंसा के लिए विदेश से फंडिंग होने आशंका है। उसके पास पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक बड़ी हवेली भी है, जिसके बाद संपत्तियों की जांच की जा रही है।

TMC सांसद पहुंचीं जहांगीरपुरी
तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष दस्तीदार शुक्रवार को जहांगीरपुरी पहुंची थीं। उन्होंने दावा किया कि जहांगीरपुरी के इलाकों में लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से वहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा- 16 अप्रैल को जहां हिंसा हुई वहां रह रहे लोगों को पिंजरे में रखा गया है और बाहर आने की इजाजत नहीं है।

SC ने अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पर रोक लगाई
दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के रहवासियों को राहत देते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने नई दिल्ली नगर निगम (NMCD) की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पर रोक को बरकरार रखते हुए अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा था। इस मामले पर सुनवाई दो हफ्ते बाद की जाएगी।

पूरे देश में रोक नहीं
इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण बुलडोजर से ही गिराए जाते हैं और पूरे देश में ऐसी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। यानी रोक केवल जहांगीरपुरी इलाके के लिए ही है। इस फैसले का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में हो रही ऐसी कार्रवाई पर असर नहीं पड़ेगा।

दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ने पैरवी की
जहांगीरपुरी मामले में ऑपरेशन बुलडोजर के खिलाफ दायर याचिका पर दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ने पैरवी की थी। NMCD की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे। पैरवी जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच के सामने की गई। अदालत ने इस मामले में जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर केंद्र सरकार,नई दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस और संबंधित पार्टियों को नोटिस भेजा।

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