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: इंद्र प्रताप तिवारी की मुश्किलें जारी,हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी।

आर के पाण्डेय एडिटर इन चीफ बैज़लपुर उत्तर प्रदेश / Tue, Dec 14, 2021 / Post views : 186

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अयोध्या संवाददाता अंकित गुप्ता की रिपोर्ट

▪️29 साल पुराने केस में जमानत अर्जी खारिज।

▪️राजनीतिक करियर पर भी संकट।

▪️पत्नी के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज।

अयोध्या। 29 साल पुराने मुकदमे में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इंद्र प्रताव तिवारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी,तिवारी को इस केस में पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी,बीते गुरुवार को विधानसभा से भी उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी।
विधायक बनूंगा,तभी घोड़ी चढ़ूंगा' का संकल्प लेने वाले अयोध्या के भाजपा विधायक रहे इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी मुश्किल में फंस गए हैं,29 साल पुराने मुकदमे में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस केस में पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी बीते गुरुवार को विधानसभा से भी उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी।

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सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है खब्बू तिवारी ने अपनी जमानत याचिका के साथ फैजाबाद सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक की भी मांग की थी।

फैजाबाद सत्र न्यायालय से 5 वर्ष के कारावास की सजा होने के बाद खब्बू तिवारी की विधानसभा से सदस्यता पहले ही समाप्त हो चुकी है इसलिए खब्बू तिवारी की तरफ से जमानत अर्जी के साथ सत्र न्यायालय की सजा पर रोक की भी मांग की गई थी खब्बू तिवारी की तरफ से लखनऊ हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आईबी सिंह ने पैरवी की वहीं अर्जियों का विरोध सरकारी वकील के साथ-साथ आपत्तिकर्ता मोहम्मद जुनैद के वरिष्ठ अधिवक्ता एचजीएस परिहार ने किया। इसके बाद न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा की एकल बेंच ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

यह है पूरा मामला।

दरअसल,यह पूरा मामला 1992 का है अयोध्या के साकेत महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी ने इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी पर फर्जी मार्कशीट के जरिए बीएससी द्वितीय वर्ष में प्रवेश को लेकर केस दर्ज कराया था फर्जी मार्कशीट के खेल में उनके साथ छात्र नेता रहे फूलचंद यादव और कृपा निधान तिवारी को भी आरोपी बनाया गया था इस मामले में अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में साकेत डिग्री कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य ने इन तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420,467,468,471 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।

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इस फर्जी मार्कशीट मामले में फैजाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए अयोध्या जनपद के गोसाईगंज सीट से भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी, तत्कालीन छात्र नेता फूलचंद यादव और कृपा निधान तिवारी को 5 साल और 13000 जुर्माने की सजा सुनाई थी इसी कारण बीते गुरुवार को विधानसभा से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी।

विधायक बनने के लिए कई बार बदली पार्टी।

विधायक बनने के लिए इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी ने कई बार पार्टी बदली, 1994-95 में फैजाबाद के साकेत कॉलेज चुनाव में महामंत्री के रूप में राजनीतिक सफर शुरू करने वाले खब्बू तिवारी 2007 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर अयोध्या विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरे।

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