जनार्दन पाण्डेय विशेष संवाददाता देवीपाटन अयोध्या मंडल / Sat, Feb 11, 2023 / Post views : 166
फैमिली आईडी प्राप्त करने के लिए पोर्टल https://familyid.up.gov.in हुआ लॉन्च, ऑनलाइन पोर्टल /ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से प्राप्त की जाएगी फैमिली आईडी।
नियोजन विभाग द्वारा उ0प्र0 के समस्त ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को फैमिली आई0डी0 पोर्टल के सम्बन्ध में वीडियो कॉनफ्रेन्सिंग के माध्यम से दिया प्रशिक्षण।
फैमिली आई०डी०. पोर्टल की ऑनलाइन प्रक्रिया के सम्बन्ध में नियोजन विभाग द्वारा समस्त ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, उ0प्र0 हेतु फैमिली आई०डी० पोर्टल के सम्बन्ध में दिनांक 10 फरवरी, 2023 को अपरान्ह 04:00 से 06:00 बजे तक वीडियो कॉनफ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें बताया गया कि फैमिली आईडी(एक परिवार एक पहचान)क्या है, उत्तर प्रदेश में लगभग 3.59 करोड़ परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित है उन परिवारों की राशन कार्ड संख्या है फैमिली आईडी है। ऐसे परिवार जो राशन कार्ड धारक नहीं है उन्हें फैमिली आईडी पोर्टल https://familyid.up.gov.in के माध्यम से फैमिली आईडी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है जिससे भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी जो परिवार सरकारी योजनाओं को लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं वह भी स्वेच्छा से अपनी फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं।
परिभाषा-
(i)परिवार को यथास्थिति निम्नवत् परिभाषित किया जायेगा: (i) स्वयं पुरुष 'स्त्री और उसकी पत्नी अथवा उसका पति (न्यायिक रूप से पृथक पति या पत्नी से भिन्न)
(ii) स्वयं के माता-पिता
(iii) स्वयं पर आश्रित वयस्क / अवयस्क भाई-बहन
(iv) वयस्क भाई-बहन व उनके परिवार जो संयुक्त परिवार के रूप में रहते हो।
(v) अवयस्क संतान / संताने
(vi) आश्रित वयस्क संतान/संतानें( न्यायिक रूप से पृथक विवाहित पुत्री सहित)
(vii) विवाहित अथवा अविवाहित वयस्क पुत्र एवं उसकी पत्नी एवं संतानें जो संयुक्त परिवार के रूप में साथ रहते हो।
(vi) दत्तक पुत्र/पुत्री
अन्य कोई ऐसा वयस्क अवयस्क व्यक्ति जो परिवार के मुखिया/ कमाऊ सदस्य पर आश्रित हो, जिसको परिवार के सदस्य के रूप में जोड़ना चाहे।
यदि कोई आवेदक फैमिली आईडी बनाने के लिए स्वयं आवेदन करता है तो किसी भी प्रकार का यूजर चार्ज देय नहीं है तथा जन सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन करने पर 30 रुपया यूजर चार्ज लिया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया-
(ii) ओ०टी०पी० डालने के पश्चात् सदस्य का नाम, जन्म तिथि/वर्ष, लिंग व पिता/ संरक्षक का नाम स्वतः प्रदर्शित होगा।
10- जारीकर्ता अधिकारी के द्वारा संबंधित जांच अधिकारी को स्थलीय जाँच हेतु आवेदन ऑनलाइन प्रेषित किया जायेगा। जाँच अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का भौतिक स्थलीय सत्यापन कर आख्या जारीकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन प्रेषित की जायेगी।
11-पोर्टल द्वारा अंतिम रूप से फैमिली आई०डी० निर्मित होने एवं निरस्त होने की सूचना एस०एम०एस० के माध्यम से पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर स्वतः प्राप्त हो जाएगी।
12- परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा फैमिली आई०डी० के पंजीकरण की अद्यतन स्थिति/प्रगति को Track Application Status" लिंक पर जाकर आवेदन संख्या डालकर प्राप्त किया जा सकता है।
13-फैमिली आई०डी० हेतु आवेदन जारीकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकृत होने की दशा में आवेदक को एस0एम0एस0 के माध्यम से फैमिली आई०डी० संख्या प्रेषित की जायेगी। आवेदक द्वारा पोर्टल से भी अपनी फैमिली आई०डी० संख्या ज्ञात की जा सकती है एवं इसका प्रिंट आउट भी लिया जा सकता है।
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