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: गोंडा : 15 फरवरी तक पंजीकरण अनिवार्य, नियम तोड़ने पर कीटनाशी विक्रेताओं पर एफआईआर

नीरज कुमार सिंह संवाददाता परसपुर गोंडा / Wed, Feb 4, 2026 / Post views : 191

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आईपीएमएस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया तो रद्द होगा कीटनाशी लाइसेंस*

15 फरवरी तक पंजीकरण अनिवार्य, नियम तोड़ने पर कीटनाशी विक्रेताओं पर एफआईआर

गोण्डा। जनपद में कीटनाशी लाइसेंस धारकों के लिए आई०पी०एम०एस० (IPMS) पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा अभी तक आईपीएमएस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया गया है, यदि वे 15 फरवरी 2026 तक पंजीकरण नहीं कराते हैं तो उनका कीटनाशी लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए विक्रेताओं को गूगल सर्च में ipms.gov.in टाइप कर वेबसाइट खोलनी होगी। इसके बाद Login/Register सेक्शन में जाकर Sign Up विकल्प चुनना होगा। पंजीकरण फॉर्म भरने के उपरांत पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से मोबाइल नंबर का सत्यापन करना होगा। सत्यापन के बाद कीटनाशी लाइसेंस एवं पैन कार्ड की फोटो अपलोड कर फॉर्म सबमिट करना होगा। फॉर्म सबमिट करने के पश्चात विक्रेता को स्वयं अपना यूजरनेम और पासवर्ड बनाना होगा। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि कोई भी कीटनाशी लाइसेंस धारक 15 फरवरी 2026 तक आईपीएमएस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराता है, तो उसका लाइसेंस निष्क्रिय मानते हुए निरस्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यदि लाइसेंस निरस्त होने के बाद कीटनाशी रसायनों की बिक्री की जाती है, तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी विक्रेता की स्वयं की होगी। उन्होंने सभी कीटनाशी विक्रेताओं से समय रहते पंजीकरण कराकर कार्रवाई से बचने की अपील की है।

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