Fri, 16 Oct 2026
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: गोंडा : जमानत राशि वापसी के लिए अध्यक्ष एवं सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी 13 अगस्त तक जमा करें सम्पूर्ण व्यय पंजिका (सीडीओ )

नीरज कुमार सिंह संवाददाता परसपुर गोंडा / Sat, May 27, 2023 / Post views : 228

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गोंडा : निकाय सामान्य निर्वाचन नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के तहत नगर पालिका व नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को उनके द्वारा दिए किए गए व्यय का संपूर्ण विवरण जमा करना होगा । उप जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी एवं अरुनमौली ने नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को सूचित करते हुए कहा कि ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अब तक विवरण उपलब्ध नहीं कराया है वह तत्काल संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से मुख्य कोषाधिकारी के परीक्षण के उपरांत जिला निर्वाचन कार्यालय ( पंचायत एवं नगरीय निकाय ) में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें । उन्होंने बताया कि निर्वाचित अथवा असफल उम्मीदवारों के 1/5 अंक यानी 20% तक मत प्राप्त किए हैं या जिन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है उनकी जमानत धनराशि नियमानुसार वापसी होगी । इसके लिए उन्हें अपना आवेदन पत्र जिला निर्वाचन कार्यालय ( पंचायत एवं नगरीय निकाय में निर्धारित अवधि निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि से 3 माह के अंदर अर्थात 13 अगस्त 2023 तक अनिवार्य रूप से व्यय विवरण रजिस्टर उपलब्ध कराना होगा ।अन्यथा उनकी जमानत धनराशि जब्त मानी जाएगी ।

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