/ Sat, Mar 25, 2023 / Post views : 48
प्रयागराज।हड़ताल से बिजली आपूर्ति ठप होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है। हड़ताल को मैन मेड डिजास्टर की संज्ञा दी है। अगले आदेश तक कर्मचारियों का एक महीने का वेतन/ पेंशन रोकने का निर्देश देते हुए राज्य सरकार से नुकसान का विवरण पेश करने को कहा है।
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