Fri, 16 Oct 2026
Breaking News
शेखर न्यूज़ लखनऊ उत्तर प्रदेश : दोपहर 1:30 की प्रमुख मुख्य खबरें | लखनऊ उत्तर प्रदेश : शेखर न्यूज़ पर सुबह 10:30 तक की प्रमुख खबरें | लखनऊ उत्तर प्रदेश : शेखर न्यूज़ पर सुबह साड़ी 8:30 बजे तक के प्रमुख मुख्य खबरें | साहिल मुस्कान नीली ड्रम वाले केस में : मेरठ जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने बुधवार शाम 4.22 बजे फांसी का फैसला सुनाया। | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : *महिला किसानों को आधुनिक खेती और स्वरोजगार के प्रति किया जागरूक* | दिल्ली : देश राज्यों से प्राप्त बड़ीराष्ट्रीय खबरें | मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में माँ के भव्य आरती का आयोजन : बिहारी गाँव में उमड़ी भक्तों की भीड़ | शेखर न्यूज़ उत्तर प्रदेश लखनऊ : शेखर न्यूज़ पर शाम 8:30 बजे तक की प्रमुख मुख्य खबरें | लखनऊ उत्तर प्रदेश : शाम की देश राज्यों बड़ी खबरें | लखनऊ उत्तर प्रदेश : शेखर न्यूज़ पर शाम 4:00 बजे तक की प्रमुख खबरें | शेखर न्यूज़ लखनऊ उत्तर प्रदेश : दोपहर 1:30 की प्रमुख मुख्य खबरें | लखनऊ उत्तर प्रदेश : शेखर न्यूज़ पर सुबह 10:30 तक की प्रमुख खबरें | लखनऊ उत्तर प्रदेश : शेखर न्यूज़ पर सुबह साड़ी 8:30 बजे तक के प्रमुख मुख्य खबरें | साहिल मुस्कान नीली ड्रम वाले केस में : मेरठ जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने बुधवार शाम 4.22 बजे फांसी का फैसला सुनाया। | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : *महिला किसानों को आधुनिक खेती और स्वरोजगार के प्रति किया जागरूक* | दिल्ली : देश राज्यों से प्राप्त बड़ीराष्ट्रीय खबरें | मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में माँ के भव्य आरती का आयोजन : बिहारी गाँव में उमड़ी भक्तों की भीड़ | शेखर न्यूज़ उत्तर प्रदेश लखनऊ : शेखर न्यूज़ पर शाम 8:30 बजे तक की प्रमुख मुख्य खबरें | लखनऊ उत्तर प्रदेश : शाम की देश राज्यों बड़ी खबरें | लखनऊ उत्तर प्रदेश : शेखर न्यूज़ पर शाम 4:00 बजे तक की प्रमुख खबरें | शेखर न्यूज़ लखनऊ उत्तर प्रदेश : दोपहर 1:30 की प्रमुख मुख्य खबरें | लखनऊ उत्तर प्रदेश : शेखर न्यूज़ पर सुबह 10:30 तक की प्रमुख खबरें | लखनऊ उत्तर प्रदेश : शेखर न्यूज़ पर सुबह साड़ी 8:30 बजे तक के प्रमुख मुख्य खबरें | साहिल मुस्कान नीली ड्रम वाले केस में : मेरठ जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने बुधवार शाम 4.22 बजे फांसी का फैसला सुनाया। | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : *महिला किसानों को आधुनिक खेती और स्वरोजगार के प्रति किया जागरूक* | दिल्ली : देश राज्यों से प्राप्त बड़ीराष्ट्रीय खबरें | मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में माँ के भव्य आरती का आयोजन : बिहारी गाँव में उमड़ी भक्तों की भीड़ | शेखर न्यूज़ उत्तर प्रदेश लखनऊ : शेखर न्यूज़ पर शाम 8:30 बजे तक की प्रमुख मुख्य खबरें | लखनऊ उत्तर प्रदेश : शाम की देश राज्यों बड़ी खबरें | लखनऊ उत्तर प्रदेश : शेखर न्यूज़ पर शाम 4:00 बजे तक की प्रमुख खबरें |

सूचना

Welcome Shekhar News,शेखर न्यूज़ आपका अपने वेब न्यूज़ पोर्टल पर स्वागत करता है , ताज़ा तरीन खबरों के लिए shekharnews.com पर देखें एवं लॉगिन करें
शेखर न्यूज़ आपका अपने वेब न्यूज़ पोर्टल पर स्वागत करता है , ताज़ा तरीन खबरों के लिए shekharnews.com पर देखें एवं लॉगिन करें
Welcome Shekhar News,शेखर न्यूज़ आपका अपने वेब न्यूज़ पोर्टल पर स्वागत करता है , ताज़ा तरीन खबरों के लिए shekharnews.com पर देखें एवं लॉगिन करें
शेखर न्यूज़ आपका अपने वेब न्यूज़ पोर्टल पर स्वागत करता है , ताज़ा तरीन खबरों के लिए shekharnews.com पर देखें एवं लॉगिन करें

: राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती अदालत ,उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कहा...

आर के पाण्डेय एडिटर इन चीफ बैज़लपुर उत्तर प्रदेश / Thu, Apr 17, 2025 / Post views : 379

Share:

उपराष्ट्रपति ने कहा कि हाल ही में एक फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है। आखिर हम कहां जा रहे हैं?
देश में क्या हो रहा है?
हमें बेहद संवेदनशील होना होगा।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर नाराजगी जताई, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समयसीमा (3 महीने) तय की गई थी। उन्होंने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं, क्योंकि राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से सर्वोच्च पद पर हैं और संविधान की रक्षा, संरक्षण व संवर्धन की शपथ लेते हैं।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तर्क दिया कि यह लोकतंत्र के खिलाफ है और संविधान का अनुच्छेद 142, जो सुप्रीम कोर्ट को विशेष शक्तियां देता है, “लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल” बन गया है। उन्होंने तमिलनाडु मामले का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रपति के फैसलों की न्यायिक समीक्षा चिंताजनक है।
‘हमें संवेदनशील होना होगा’
उपराष्ट्रपति ने कहा कि हाल ही में एक फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है। हम कहां जा रहे हैं? देश में क्या हो रहा है? हमें बेहद संवेदनशील होना होगा।
यह सवाल नहीं है कि कोई समीक्षा दायर करता है या नहीं। हमने इसके लिए कभी लोकतंत्र से समझौता नहीं किया।

जस्टिस वर्मा नकदी मामले का किया जिक्र
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में एक न्यायाधीश के घर पर एक घटना घटी। सात दिनों तक किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चला। हमें खुद से सवाल पूछने होंगे। क्या देरी की वजह समझ में आती है?
क्या यह माफ़ी योग्य है?
क्या इससे कुछ बुनियादी सवाल नहीं उठते?

एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई’
उराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जस्टिस वर्मा नकदी बरामद मामले में जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई। धनखड़ ने कहा कि इस देश में किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है, चाहे वह आपके सामने मौजूद व्यक्ति ही क्यों न हो। इसके लिए बस कानून का शासन लागू करना होता है। इसके लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होती।

बहुत ऊंचा है भारत में राष्ट्रपति का पद'
उपराष्ट्रपति ने कहा, "भारत में राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा है और राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण एवं बचाव की शपथ लेते हैं, जबकि मंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसदों और न्यायाधीशों सहित अन्य लोग संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं. हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें और वह भी किस आधार पर? संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है."

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें