Fri, 02 Oct 2026
Breaking News
30सितम्बर 2026 : शेखर न्यूज़ परआज दोपहर 2:30 बजे की बड़ी खबरें...........* | मिर्जापुर में वरिष्ठ पत्रकार के निधन,पत्रकार जगत मेहानि : मिर्जापुर से दुखद समाचार, न्यूज़ चैनल के मिर्जापुर प्रभारी एवं ब्यूरो प्रमुख की असामयिक मृत्यु | 28.09.2026 : देश और राज्यों की बड़ी खबरें.... | लहरपुर नगरपालिका परिसर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन : ई ओ लहरपुर सहित गणमान्य व्यक्ति एवं सफाई कर्मचारी रहे मौजूद | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : छह साल के रुद्र ने किया कमाल, 45 सेकेंड में सुनाए यूपी के 75 जिलों के नाम | नगर पालिका लहरपुर में गजल गंगा पुस्तक का हुआ विमोचन : अधिशाषी अभियंता और पालिका अध्यक्ष समेत गणमान्य सदस्य रहे मौजूद | इंटौजा टोलप्लाजा पर एस टी एफ ने मारा छापा : सीसीटीवी डीवीआर की जब्त, कंपनी ने नहीं दिये रिकॉर्ड के दस्तावेज | Big News : सुबह की देश राज्यों से बड़ी खबरें 23- सितंबर - बुधवार | क्या स्वर्ग में मिले पुण्य भी एक दिन चुक जाते हैं? : स्वर्ग के लाखों वर्ष भी समाप्त हो जाते हैं… लेकिन मनुष्य का अहंकार उसे कहाँ ले जाता है? | छह सालकी बच्ची से दरिंदगी करने वाला दुष्कर्मी गिरफ्तार : पुलिस मुठभेड़ में पैर में लगी गोली ,सीतापुर पुलिस की बड़ी कामयाबी | 30सितम्बर 2026 : शेखर न्यूज़ परआज दोपहर 2:30 बजे की बड़ी खबरें...........* | मिर्जापुर में वरिष्ठ पत्रकार के निधन,पत्रकार जगत मेहानि : मिर्जापुर से दुखद समाचार, न्यूज़ चैनल के मिर्जापुर प्रभारी एवं ब्यूरो प्रमुख की असामयिक मृत्यु | 28.09.2026 : देश और राज्यों की बड़ी खबरें.... | लहरपुर नगरपालिका परिसर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन : ई ओ लहरपुर सहित गणमान्य व्यक्ति एवं सफाई कर्मचारी रहे मौजूद | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : छह साल के रुद्र ने किया कमाल, 45 सेकेंड में सुनाए यूपी के 75 जिलों के नाम | नगर पालिका लहरपुर में गजल गंगा पुस्तक का हुआ विमोचन : अधिशाषी अभियंता और पालिका अध्यक्ष समेत गणमान्य सदस्य रहे मौजूद | इंटौजा टोलप्लाजा पर एस टी एफ ने मारा छापा : सीसीटीवी डीवीआर की जब्त, कंपनी ने नहीं दिये रिकॉर्ड के दस्तावेज | Big News : सुबह की देश राज्यों से बड़ी खबरें 23- सितंबर - बुधवार | क्या स्वर्ग में मिले पुण्य भी एक दिन चुक जाते हैं? : स्वर्ग के लाखों वर्ष भी समाप्त हो जाते हैं… लेकिन मनुष्य का अहंकार उसे कहाँ ले जाता है? | छह सालकी बच्ची से दरिंदगी करने वाला दुष्कर्मी गिरफ्तार : पुलिस मुठभेड़ में पैर में लगी गोली ,सीतापुर पुलिस की बड़ी कामयाबी | 30सितम्बर 2026 : शेखर न्यूज़ परआज दोपहर 2:30 बजे की बड़ी खबरें...........* | मिर्जापुर में वरिष्ठ पत्रकार के निधन,पत्रकार जगत मेहानि : मिर्जापुर से दुखद समाचार, न्यूज़ चैनल के मिर्जापुर प्रभारी एवं ब्यूरो प्रमुख की असामयिक मृत्यु | 28.09.2026 : देश और राज्यों की बड़ी खबरें.... | लहरपुर नगरपालिका परिसर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन : ई ओ लहरपुर सहित गणमान्य व्यक्ति एवं सफाई कर्मचारी रहे मौजूद | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : छह साल के रुद्र ने किया कमाल, 45 सेकेंड में सुनाए यूपी के 75 जिलों के नाम | नगर पालिका लहरपुर में गजल गंगा पुस्तक का हुआ विमोचन : अधिशाषी अभियंता और पालिका अध्यक्ष समेत गणमान्य सदस्य रहे मौजूद | इंटौजा टोलप्लाजा पर एस टी एफ ने मारा छापा : सीसीटीवी डीवीआर की जब्त, कंपनी ने नहीं दिये रिकॉर्ड के दस्तावेज | Big News : सुबह की देश राज्यों से बड़ी खबरें 23- सितंबर - बुधवार | क्या स्वर्ग में मिले पुण्य भी एक दिन चुक जाते हैं? : स्वर्ग के लाखों वर्ष भी समाप्त हो जाते हैं… लेकिन मनुष्य का अहंकार उसे कहाँ ले जाता है? | छह सालकी बच्ची से दरिंदगी करने वाला दुष्कर्मी गिरफ्तार : पुलिस मुठभेड़ में पैर में लगी गोली ,सीतापुर पुलिस की बड़ी कामयाबी |

: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा- हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं; स्कूल यूनिफॉर्म पहननी ही होगी

रतनेश पाण्डेय दिनकर कार्यकारी संपादक / Tue, Mar 15, 2022 / Post views : 147

Share:

कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला दिया। पिछले 74 दिन से इस मामले पर जारी घमासान को लेकर दिए फैसले में हाईकोर्ट ने दो अहम बातें कहीं। पहली- हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दूसरी- स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज की तयशुदा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते।

हाईकोर्ट ने हिजाब के समर्थन में मुस्लिम लड़कियों समेत दूसरे लोगों की तरफ से लगाई गईं सभी 8 याचिकाएं खारिज कर दीं। चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस. दीक्षित और जस्टिस खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की तीन मेंबर वाली बेंच ने राज्य सरकार के 5 फरवरी को दिए गए आदेश को भी निरस्त करने से इनकार कर दिया, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म को जरूरी बताया गया था।

हाईकोर्ट के फैसले की तीन बड़ी बातें..

  • स्टूडेंट स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते।
  • स्कूल या कॉलेज को अपनी यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है।
  • हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद से जुड़ी सभी 8 याचिकाएं खारिज कीं।

फैसले का आधार बनीं ये दो बातें
मंगलवार को फैसला सुनाने से पहले हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी ने कहा कि इस मामले में दो सवालों पर गौर करना अहम है। पहला- क्या हिजाब पहनना आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक आजादी के अधिकार में आता है। दूसरा- क्या स्कूल यूनिफॉर्म पहनने को कहना इस आजादी का हनन है। इसके बाद हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन को सही ठहराया।

चीफ जस्टिस के घर की सुरक्षा बढ़ी
हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से पहले चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। राजधानी बेंगलुरु समेत कर्नाटक के पांच जिलों में धारा 144 लागू करके सभी प्रकार के जुलूस और लोगों के जमावड़े पर रोक लगा दी गई थी। इधर, पूरे दक्षिण कर्नाटक में धारा 144 लगाकर स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए थे।

हाईकोर्ट के फैसले की तीन बड़ी बातें..

  • स्टूडेंट स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते।
  • स्कूल या कॉलेज को अपनी यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है।
  • हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद से जुड़ी सभी 8 याचिकाएं खारिज कीं।

फैसले का आधार बनीं ये दो बातें
मंगलवार को फैसला सुनाने से पहले हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी ने कहा कि इस मामले में दो सवालों पर गौर करना अहम है। पहला- क्या हिजाब पहनना आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक आजादी के अधिकार में आता है। दूसरा- क्या स्कूल यूनिफॉर्म पहनने को कहना इस आजादी का हनन है। इसके बाद हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन को सही ठहराया।

चीफ जस्टिस के घर की सुरक्षा बढ़ी
हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से पहले चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। राजधानी बेंगलुरु समेत कर्नाटक के पांच जिलों में धारा 144 लागू करके सभी प्रकार के जुलूस और लोगों के जमावड़े पर रोक लगा दी गई थी। इधर, पूरे दक्षिण कर्नाटक में धारा 144 लगाकर स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए थे।

1 जनवरी को शुरू हुआ हिजाब विवाद
कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद 1 जनवरी को शुरू हुआ था। यहां उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण कॉलेज में क्लास रूम में बैठने से रोक दिया गया था। कॉलेज मैनेजमेंट ने नई यूनिफॉर्म पॉलिसी को इसकी वजह बताया था।

इसके बाद इन लड़कियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। लड़कियों का तर्क है कि हिजाब पहनने की इजाजत न देना संविधान के आर्टिकल 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकार का हनन है।

कैसे शुरू हआ हिजाब vs भगवा?
कर्नाटक के कुंडापुरा कॉलेज की 28 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास अटैंड करने से रोका गया था। मामले को लेकर छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा था कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है, इसलिए उन्हें इसकी अनुमति दी जाए। इन छात्राओं ने कॉलेज गेट के सामने बैठकर धरना देना भी शुरू कर दिया था।

लड़कियों के हिजाब पहनने के जवाब में कुछ हिंदू संगठनों ने लड़कों को कॉलेज कैंपस में भगवा शॉल पहनने को कहा था।

3 साल पहले भी हुआ हिजाब पर विवाद
करीब 3 साल पहले भी हिजाब को लेकर स्कूल में विवाद हुआ था। तब फैसला लिया गया था कि कोई हिजाब पहनकर नहीं आएगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट्स हिजाब पहनकर स्कूल आने लगीं। इसका विरोध करते हुए कुछ स्टूडेंट्स ने भगवा पहनने का फैसला किया था।

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें