Sat, 10 Oct 2026
Breaking News
लखनऊ उत्तर प्रदेश : शाम 8:30 बजे की बड़ी खबरें................... | देश राज्यों की खबरें : लखनऊ उत्तर प्रदेश | लखनऊ उत्तर प्रदेश : दोपहर 2:30 बजे की बड़ी खबरें...................* | गोंडा उतरौला मार्ग पर Start रोड के पास हादसा : गोंडा-उतरौला मार्ग पर बग्गी रोड के पास आधी रात सड़क हादसे में रिजवान की मौत, भाई गंभीर खराब गाड़ी ठीक करते हुआ हादसा | जनपद गोंडा उत्तर प्रदेश : ऑनलाइन काम में लापरवाही पर डीआईओएस डॉ. रामचंद्र ने सख्त रुख अपनाया | मिल्कीपुर, अयोध्या। : मिल्कीपुर की बेटीश्रेया पांडेय ने बढाया,क्षेत्र समेत जिले का मान हासिल किया प्रदेश में पहला स्थान | GST काउंसिल की बैठक सम्पन्न : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े सुधारों का ऐलान एलान | बाराबंकी में बिना टिकट यात्री ट्रेन से कूदे और पकड़े गए : बिना टिकट यात्रियों को पकड़ कर लखनऊ भेजा गया | सटीक एवं विश्वसनीय आंकड़े देश की जरुरत हैँ : जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के लिए फील्ड ट्रेनरों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ | जिला गोंडा के तरबगंज में मारपीट की घटनाएं बढ़ी : महिलाओं को गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू | लखनऊ उत्तर प्रदेश : शाम 8:30 बजे की बड़ी खबरें................... | देश राज्यों की खबरें : लखनऊ उत्तर प्रदेश | लखनऊ उत्तर प्रदेश : दोपहर 2:30 बजे की बड़ी खबरें...................* | गोंडा उतरौला मार्ग पर Start रोड के पास हादसा : गोंडा-उतरौला मार्ग पर बग्गी रोड के पास आधी रात सड़क हादसे में रिजवान की मौत, भाई गंभीर खराब गाड़ी ठीक करते हुआ हादसा | जनपद गोंडा उत्तर प्रदेश : ऑनलाइन काम में लापरवाही पर डीआईओएस डॉ. रामचंद्र ने सख्त रुख अपनाया | मिल्कीपुर, अयोध्या। : मिल्कीपुर की बेटीश्रेया पांडेय ने बढाया,क्षेत्र समेत जिले का मान हासिल किया प्रदेश में पहला स्थान | GST काउंसिल की बैठक सम्पन्न : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े सुधारों का ऐलान एलान | बाराबंकी में बिना टिकट यात्री ट्रेन से कूदे और पकड़े गए : बिना टिकट यात्रियों को पकड़ कर लखनऊ भेजा गया | सटीक एवं विश्वसनीय आंकड़े देश की जरुरत हैँ : जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के लिए फील्ड ट्रेनरों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ | जिला गोंडा के तरबगंज में मारपीट की घटनाएं बढ़ी : महिलाओं को गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू | लखनऊ उत्तर प्रदेश : शाम 8:30 बजे की बड़ी खबरें................... | देश राज्यों की खबरें : लखनऊ उत्तर प्रदेश | लखनऊ उत्तर प्रदेश : दोपहर 2:30 बजे की बड़ी खबरें...................* | गोंडा उतरौला मार्ग पर Start रोड के पास हादसा : गोंडा-उतरौला मार्ग पर बग्गी रोड के पास आधी रात सड़क हादसे में रिजवान की मौत, भाई गंभीर खराब गाड़ी ठीक करते हुआ हादसा | जनपद गोंडा उत्तर प्रदेश : ऑनलाइन काम में लापरवाही पर डीआईओएस डॉ. रामचंद्र ने सख्त रुख अपनाया | मिल्कीपुर, अयोध्या। : मिल्कीपुर की बेटीश्रेया पांडेय ने बढाया,क्षेत्र समेत जिले का मान हासिल किया प्रदेश में पहला स्थान | GST काउंसिल की बैठक सम्पन्न : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े सुधारों का ऐलान एलान | बाराबंकी में बिना टिकट यात्री ट्रेन से कूदे और पकड़े गए : बिना टिकट यात्रियों को पकड़ कर लखनऊ भेजा गया | सटीक एवं विश्वसनीय आंकड़े देश की जरुरत हैँ : जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के लिए फील्ड ट्रेनरों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ | जिला गोंडा के तरबगंज में मारपीट की घटनाएं बढ़ी : महिलाओं को गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू |

सूचना

Welcome Shekhar News,शेखर न्यूज़ आपका अपने वेब न्यूज़ पोर्टल पर स्वागत करता है , ताज़ा तरीन खबरों के लिए shekharnews.com पर देखें एवं लॉगिन करें
शेखर न्यूज़ आपका अपने वेब न्यूज़ पोर्टल पर स्वागत करता है , ताज़ा तरीन खबरों के लिए shekharnews.com पर देखें एवं लॉगिन करें
Welcome Shekhar News,शेखर न्यूज़ आपका अपने वेब न्यूज़ पोर्टल पर स्वागत करता है , ताज़ा तरीन खबरों के लिए shekharnews.com पर देखें एवं लॉगिन करें
शेखर न्यूज़ आपका अपने वेब न्यूज़ पोर्टल पर स्वागत करता है , ताज़ा तरीन खबरों के लिए shekharnews.com पर देखें एवं लॉगिन करें

: कोर्ट ने कहा फ्री स्पीच सीमा को पार किया लेकिन प्रथम दृष्टया राजद्रोह नहीं बनता: स्पेशल कोर्ट ने सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा जमानत

आर के पाण्डेय एडिटर इन चीफ बैज़लपुर उत्तर प्रदेश / Fri, May 6, 2022 / Post views : 465

Share:
https://www.shekharnews.com

स्पेशल कोर्ट ने अपने जमानत आदेश में कहा कि यह देखते हुए कि निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा ने हनुमान चालीसा विवाद में मीडिया को दिए अपने साक्षात्कार में फ्री स्पीच की सीमा को पार किया पर उनके कृत्य प्रथम दृष्टया राजद्रोही नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर जबरन हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को राजद्रोह की एफआईआर में दोनों को सशर्त जमानत दे दी।

https://www.shekharnews.com//

स्पेशल जज आरएस रोकड़े ने विस्तृत आदेश में कहा, "निस्संदेह, आवेदकों ने भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत फ्री स्पीच की सीमाओं को पार किया। हालांकि, अपमानजनक शब्दों की अभिव्यक्ति भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 ए में निहित प्रावधानों को लागू करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकती है।" न्यायाधीश का विचार था कि राणाओं द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ दिए गए बयान "बेहद आपत्तिजनक" थे। हालांकि, आईपीसी की धारा 124A तभी लागू होगी, जब लिखित और बोले गए शब्दों में हिंसा का सहारा लेकर सार्वजनिक शांति में अव्यवस्था या अशांति पैदा करने की प्रवृत्ति या इरादा हो।

https://www.shekharnews.com//

कोर्ट ने कहा, "इसलिए आवेदकों के बयान और कार्य दोषपूर्ण हैं। उन्हें आईपीसी की धारा 124ए के दायरे में लाने के लिए आरोपों को ज्यादा विस्तृत नहीं किया जा सकता है।" बेंच ने राणा के वकील की दलील दर्ज की कि उन्होंने अपराध दर्ज करने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने की अपनी योजना को छोड़ दिया था। वकील ने कहा, "उल्लेखनीय है कि आवेदकों द्वारा दिए गए भाषण के परिणामस्वरूप न तो आवेदकों ने किसी को और न ही किसी भी हिंसा को सामान्य रूप से उकसाया।"

https://www.shekharnews.com//

अदालत ने यह भी नोट किया कि 23 अप्रैल को गिरफ्तारी के पहले ही दिन दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। तब से उनकी और हिरासत की मांग नहीं की गई। 23 अप्रैल को खार पुलिस ने राणा को आईपीसी की धारा 153 (ए) और 124ए के अलावा बॉम्बे पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया। जमानत की दोनों की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए मुंबई पुलिस ने दावा किया कि हनुमान चालीसा का जाप करने के पीछे उनका इरादा राज्य में कानून-व्यवस्था को इस हद तक ध्वस्त करना था कि महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी सरकार को भंग करने की सिफारिश की जा सके।

https://www.shekharnews.com//

बचाव पक्ष का नेतृत्व एडवोकेट रिजवान मर्चेंट के साथ सीनियर एडवोकेट आबाद पोंडा ने किया। राजद्रोह पर अदालत ने कहा कि राजद्रोह तब लागू होगा जब आरोपी भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या असंतोष पैदा करने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा, "टिप्पणियां चाहे कितनी भी कठोर शब्दों में हों सरकार के कार्यों की अस्वीकृति व्यक्त करते हुए उन भावनाओं को उत्तेजित किए बिना जो हिंसा के कृत्यों द्वारा सार्वजनिक अव्यवस्था का कारण बनती हैं, दंडनीय नहीं होगी।" जज ने आगे कहा, "एक नागरिक को आलोचना या टिप्पणियों के माध्यम से सरकार या उसके उपायों के बारे में जो कुछ भी पसंद है उसे कहने या लिखने का अधिकार है, जब तक कि वह कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ या बनाने के इरादे से लोगों को हिंसा के लिए उकसाता नहीं है।"

https://shekharnews.com//

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें