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: कोर्ट ने कहा फ्री स्पीच सीमा को पार किया लेकिन प्रथम दृष्टया राजद्रोह नहीं बनता: स्पेशल कोर्ट ने सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा जमानत

आर के पाण्डेय एडिटर इन चीफ बैज़लपुर उत्तर प्रदेश / Fri, May 6, 2022 / Post views : 303

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स्पेशल कोर्ट ने अपने जमानत आदेश में कहा कि यह देखते हुए कि निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा ने हनुमान चालीसा विवाद में मीडिया को दिए अपने साक्षात्कार में फ्री स्पीच की सीमा को पार किया पर उनके कृत्य प्रथम दृष्टया राजद्रोही नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर जबरन हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को राजद्रोह की एफआईआर में दोनों को सशर्त जमानत दे दी।

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स्पेशल जज आरएस रोकड़े ने विस्तृत आदेश में कहा, "निस्संदेह, आवेदकों ने भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत फ्री स्पीच की सीमाओं को पार किया। हालांकि, अपमानजनक शब्दों की अभिव्यक्ति भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 ए में निहित प्रावधानों को लागू करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकती है।" न्यायाधीश का विचार था कि राणाओं द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ दिए गए बयान "बेहद आपत्तिजनक" थे। हालांकि, आईपीसी की धारा 124A तभी लागू होगी, जब लिखित और बोले गए शब्दों में हिंसा का सहारा लेकर सार्वजनिक शांति में अव्यवस्था या अशांति पैदा करने की प्रवृत्ति या इरादा हो।

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कोर्ट ने कहा, "इसलिए आवेदकों के बयान और कार्य दोषपूर्ण हैं। उन्हें आईपीसी की धारा 124ए के दायरे में लाने के लिए आरोपों को ज्यादा विस्तृत नहीं किया जा सकता है।" बेंच ने राणा के वकील की दलील दर्ज की कि उन्होंने अपराध दर्ज करने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने की अपनी योजना को छोड़ दिया था। वकील ने कहा, "उल्लेखनीय है कि आवेदकों द्वारा दिए गए भाषण के परिणामस्वरूप न तो आवेदकों ने किसी को और न ही किसी भी हिंसा को सामान्य रूप से उकसाया।"

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अदालत ने यह भी नोट किया कि 23 अप्रैल को गिरफ्तारी के पहले ही दिन दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। तब से उनकी और हिरासत की मांग नहीं की गई। 23 अप्रैल को खार पुलिस ने राणा को आईपीसी की धारा 153 (ए) और 124ए के अलावा बॉम्बे पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया। जमानत की दोनों की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए मुंबई पुलिस ने दावा किया कि हनुमान चालीसा का जाप करने के पीछे उनका इरादा राज्य में कानून-व्यवस्था को इस हद तक ध्वस्त करना था कि महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी सरकार को भंग करने की सिफारिश की जा सके।

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बचाव पक्ष का नेतृत्व एडवोकेट रिजवान मर्चेंट के साथ सीनियर एडवोकेट आबाद पोंडा ने किया। राजद्रोह पर अदालत ने कहा कि राजद्रोह तब लागू होगा जब आरोपी भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या असंतोष पैदा करने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा, "टिप्पणियां चाहे कितनी भी कठोर शब्दों में हों सरकार के कार्यों की अस्वीकृति व्यक्त करते हुए उन भावनाओं को उत्तेजित किए बिना जो हिंसा के कृत्यों द्वारा सार्वजनिक अव्यवस्था का कारण बनती हैं, दंडनीय नहीं होगी।" जज ने आगे कहा, "एक नागरिक को आलोचना या टिप्पणियों के माध्यम से सरकार या उसके उपायों के बारे में जो कुछ भी पसंद है उसे कहने या लिखने का अधिकार है, जब तक कि वह कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ या बनाने के इरादे से लोगों को हिंसा के लिए उकसाता नहीं है।"

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