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: गोंडा- जनपद न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुवा आयोजन, कुल 66987 वाद किये गए निस्तारित

जनार्दन पाण्डेय विशेष संवाददाता देवीपाटन अयोध्या मंडल / Sat, Feb 11, 2023 / Post views : 261

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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आज दिनांक-11.02.2023 को वर्ष के प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय गोण्डा में माननीय जनपद न्यायाधीश श्री ब्रजेन्द्र मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी डाo दीनानाथ द्वितीय अपर जिला जज की उपस्थिति में किया गया जिसमें कुल-66987 वाद निस्तारित किये गये। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायिक अधिकारियों द्वारा कुल-6679 वाद निस्तारित हुए एवं कुल रू.2385905/- (तेइस लाख पचासी हजार नौ सौ पांच ) अर्थदण्ड के रूप में वसूल किया गया।

गोंडा- जनपद न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुवा आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा के सचिव श्री नितिन श्रीवास्तव अपर जिला जज/एफटीसी-द्वितीय द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश श्री ब्रजेन्द्र मणि त्रिपाठी द्वारा-24 वाद एवं अर्थदण्ड रू.2000/-, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय श्रीमती रीता गुप्ता द्वारा-66 वाद, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी श्रीमती डाo अनुपमा गोपाल निगम द्वारा-77 वाद एवं प्रतिकर राशि रू.31300047/-, प्रथम अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कुo आफसां द्वारा-23 वाद, विशेष न्यायाधीश ईoसीo एक्ट डाॅo श्रीमती पल्लवी अग्रवाल द्वारा-21 वाद एवं अर्थदण्ड रू.133000/-, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅo श्रीमती अनामिका चैहान द्वारा-02 वाद एवं अर्थदण्ड रू.500/-, सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती कंचन द्वारा-05 वाद एवं अर्थदण्ड रू.34000/-, नवम्् अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश श्री सर्वजीत कुमार सिंह द्वारा-01 वाद एवं अर्थदण्ड रू.500/-, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री अनुपम शौर्य द्वारा-2431 वाद एवं अर्थदण्ड रू.1040750/-, सिविल जज (सी.डि.) श्री विश्वजीत सिंह द्वारा-23 वाद निस्तारित करते हुए रू.9079250/-का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया, प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सुश्री सुषमा द्वारा-1102 वाद एवं अर्थदण्ड रू.601250/-,अपर सिविल जज (सी0डि0) श्री कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा-299 वाद एवं अर्थदण्ड रू.23180/-,सिविल जज (जू0डि0) श्रीमती अर्चना द्वारा-12 वाद एवं रू.2032335/-का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया |

न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम सुश्री सौम्या मिश्रा द्वारा-415 वाद एवं अर्थदण्ड रू.125790/-,न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय श्री सत्य प्रकाश नारायण तिवारी द्वारा-368 वाद एवं अर्थदण्ड रू.38560/-,सप्तम अपर सिविल जज (जू0डि0) सुश्री आंचल चन्देल द्वारा 508 वाद एवं अर्थदण्ड रू.48770/-, अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष सं0-11 सुश्री निधि वर्मा द्वारा-160 वाद एवं अर्थदण्ड रू.52250/-,अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष सं0-08 श्री सन्देश कुमार पासवान द्वारा-230 वाद एवं अर्थदण्ड रू.87850/-, अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष सं0-12 श्री रविन्द्र कुमार रावत द्वारा-112 वाद एवं अर्थदण्ड रू.25000/-, अपर सिविल जज (जूoडिo) कक्ष संo-13 श्री रविकान्त द्वारा-119 वाद एवं अर्थदण्ड रू.37100/-, सिविल जज (जूoडिo)/एफटीसी प्रथम सुश्री सोनम गौतम द्वारा-179 वाद एवं अर्थदण्ड रू.69450/-, सिविल जज (जूoडिo)/एफटीसी द्वितीय सुश्री वीनस कुमार द्वारा-185 वाद एवं अर्थदण्ड रू.46600/-, सिविल जज (जूoडिo)/एफटीसी नवीन सुश्री अंकिता बौद्ध द्वारा-64 वाद एवं अर्थदण्ड रू.16875/-तथा न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय मनकापुर गोण्डा श्री हर्ष आनन्द द्वारा-248 वाद एवं अर्थदण्ड रू.2480/- निस्तारित कर जमा कराये गये।

इस प्रकार समस्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा कुल-6679 वादों का निस्तारण करते हुए कुल रू.2385905/- (तेइस लाख पचासी हजार नौ सौ पांच ) रूपये जुर्माना के रूप में वसूल की गयी। इसके अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग गोण्डा के अध्यक्ष श्री रामानन्द द्वारा 05 वाद निस्तारित करते हुए रू.573695/-समझौता राशि तय की गयी। जनपद गोण्डा के समस्त विभागों के द्वारा प्री-लिटीगेशन के माध्यम से कुल-60308 वादों का निस्तारण करते हुए कुल रू.60573049/-(छः करोड़ पांच लाख तिहत्तर उनचास) की समझौता राशि तय की गयी। इस अवसर पर जनपद न्यायालय गोण्डा में समस्त न्यायिक अधिकारी, बैंक अधिकारी तथा अन्य अधिवक्तागण, न्यायालय के कर्मचारीगण व भारी संख्या में वादकारी आदि उपस्थित रहे।

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