Wed, 28 Oct 2026
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: जिला अस्पताल गोण्डा में धूम्रपान के सेवन विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया.

जनार्दन पाण्डेय विशेष संवाददाता देवीपाटन अयोध्या मंडल / Fri, Feb 24, 2023 / Post views : 189

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उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा श्री ब्रजेन्द्र मणि त्रिपाठी के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव श्री नितिन श्रीवास्तव, अपर जिला जज/एफटीसी-द्वितीय के आदेश के अनुक्रम में चिकित्साधिकारी डाॅ0 अजय वर्मा की अध्यक्षता में दिनांक-23.02.2023 को जिला अस्पताल गोण्डा में धूम्रपान के सेवन विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

चिकित्साधिकारी डा0 अजय वर्मा द्वारा बताया गया कि समय पर तम्बाकू के खतरे के बारे में दुनियाभर में जागरूकता फैलायी जाती है। तम्बाकू का उपयोग किस तरह से शरीर को नुकसान पंहुचा सकता है, इसके बारे में तमाम जानकारियां समय पर दी जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल दुनिया भर में लगभग लाखों लोग तम्बाकू के सेवन से होने वाले रोगों की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं, इसलिए दुनिया भर में तम्बाकू और इसके सेवन के घातक परिणामों के प्रति लागों में जागरूकता अभियान चलाया जाता है। धूम्रपान से वातावरण को भारी नुकसान पड़ सकता है।

तम्बाकू उत्पादों के सेवन से कई गम्भीर बीमारियां होती हैं और यह प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों ही तरह से स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य तम्बाकू के खतरों और स्वास्थ्य पर इसके नकारात्मक प्रभावों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। यही नही, इसके साथ-साथ निकोटीन और तम्बाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों से होने वाली मौतों को कम करना है। इस अवसर पर वन स्टाप सेन्टर से केस वर्कर निधि त्रिपाठी, स्टाफ नर्स कृष्णावती पाण्डेय, स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी डा0 साकेत शुक्ला, स्टेनो अमरनाथ पाण्डेय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कनिष्ठ लिपिक कन्हैया लाल तिवारी एवं पराविधिक स्वयं सेवक संजय कुमार दूबे सहित अन्य कर्मचारीगण के साथ जनसमूह उपस्थित रहे।

इसी प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव श्री नितिन श्रीवास्तव अपर जिला जज/एफटीसी-द्वितीय के आदेश के अनुक्रम में तहसील करनैलगंज अन्तर्गत ग्राम पंचायत पिपरी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन तहसीलदार नरसिंह नरायन वर्मा की अध्यक्षता में तथा टेली लाॅ प्राजेक्ट के पैनल लायर श्री अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव की उपस्थिति में प्ली बारगेनिंग विषय पर किया गया। विधिक साक्षरता शिविर में टेली लाॅ प्राजेक्ट के पैनल लायर श्री अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा सौदा अभिवाक (प्ली बारगेनिंग)” विषय पर जानकारी देते हुए यह बताया गया कि भारतीय संसद द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता में एक नया अध्याय 21(ए), (धारा 265ए से 265एल) जोड़कर दाण्डिक प्रकरणों को शीघ्रता से निपटाने का प्रावधान किया गया है।

इसके अन्तर्गत अभियोजन व पीड़ित पक्ष आपस में सामंजस्य पूर्ण तरीके से मामले को निपटाने हेतु न्यायालय की अनुमति से सरल व सुगम रास्ता निकालते हैं, जिसमें अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने पर उसे कम दण्ड से दण्डित किया जाता है। प्ली बारगेनिंग का लाभ गम्भीर अपराधों में नही मिलता है। यह सात साल से कम की सजा वाले मामलों में लाभ देता है। ऐसे मामलों में आरोपी यदि अपराध स्वीकार करते हुए पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसे दण्ड प्र्िरक्रया संहिता के प्रावधान के अनुसार कम से कम दण्ड दिया जाता है। इससे न्यायालय के समय में बचत होती है और पीड़ित व्यक्ति को त्वरित उपचार भी प्राप्त हो जाता है।

शिविर में तहसीलदार द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 पर विशेष बल देते हुए यह बताया गया कि यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति अपने पिता या माता का, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण पोषण करने से इन्कार करता है, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ऐसी उपेक्षा साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को अपने पिता या माता का भरण पोषण करने के लिए मासिक भत्ता देने के सम्बन्ध में निर्देश दे सकते हैं। उत्तराधिकार एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20, वृद्धजनों को अपने बच्चों से भरण-पोषण प्राप्त करने का प्रावधान करती है।

धारा 23 में न्यायालय के द्वारा भरण पोषण की धनराशि निर्धारित करने के सम्बन्ध में उपबन्ध दिये गये हैं। वर्तमान में न केवल पुत्र बल्कि पुत्रियों पर भी अपने माता-पिता के भरण-पोषण का दायित्व दिया गया है। यहां तक कि न केवल नैसर्गिक माता-पिता बल्कि दत्तक माता-पिता भी भरण-पोषण प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर प्रभारी राजस्व निरीक्षक सुजीत कुमार, लेखपाल रमेशचन्द्र, ग्राम प्रधान मनीष कुमार सिंह, ग्रामीण राकेश सिंह, वन्दना सिंह,मोहित सिंह, शोभावती, शशिप्रभा सिंह, सुमन सिंह, सूरज सिंह, किशन सिंह, राहुल सिंह, अमरनाथ सिंह, द्वारिका सिंह, रौनक सिंह, रामकेवल, हरिहर, रेखा तथा पराविधिक स्वयं सेवक नान्हू प्रसाद यादव सहित उपस्थित रहे

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