उत्तरप्रदेशजिला मिर्जापुर
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मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धित अपराध में आजीवन कारावास की करायी गयी सजा

मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धित अपराध में आजीवन कारावास की करायी गयी सजा —
अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धित अपराध में प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी पैरवी कराई गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय द्वारा अभियुक्त को पत्नी की हत्या के आरोप में दण्डित करते हुए आजीवन कारावास व ₹10 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
घटना का संक्षिप्त विवरण—
दिनांकः 12.01.2012 को थाना चुनार पर वादी दुलारे पुत्र स्व0 बद्री निवासी तारापुर थाना लंका जनपद वाराणसी द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध अपनी (वादी की) पुत्री की दहेज के लिए प्रताड़ित करने व हत्या कर देने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई थी जिसके आधार पर थाना चुनार पर मु0अ0सं0-45/2012 धारा 498ए,304बी,302 भादवि व ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत कर तत्काल नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत उक्त महिला सम्बन्धित अपराध को प्राथमिकता देते हुए थाना चुनार पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए प्रवाभी एवं सशक्त पैरवी कराया गया । जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, ASJ-II मीरजापुर महिला सम्बन्धित उपरोक्त अपराध में धारा 302 भादवि के तहत दोषी पायें जाने पर अभियुक्त राजकेश उर्फ मन्नान पुत्र लालता राजभर निवासी जगन्नाथपुर थाना चुनार जनपद मीरजापुर को आजीवन कारावास एवं ₹10 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 04 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा

निर्मल दुबे ब्यूरो प्रमुख मिर्जापुर

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