Wed, 28 Oct 2026
Breaking News
सीतापुर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरप्तार : जेल भेजने की कार्यवाही शुरू | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : अदम गोंडवी की जयंती पर नम हुईं आंखें, समाधि पर अर्पित हुए श्रद्धा के फूल | मनकापुर में रेलवे ओवर ब्रिज बनेगा : मनकापुर में रेलवे से मिला ओवर ब्रिज का तोहफा | संक्षिप्त खबरें : शेखर न्यूज़ उत्तर प्रदेश | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : सांड़ से टकराई बाइक, युवक की मौत, युवती घायल | ग़ाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश : शेखर न्यूज़ उत्तर प्रदेश | शेखर न्यूज़ लखनऊ : मुख्य समाचार | लखनऊ : मुख्य समाचार | शाम 4:30 बजे की बड़ी खबरें : Lucknow | मेरठ में अमरदीप और रविता को फांसी हुई : हत्यारी पत्नी को प्रेमी के साथ फांसी की सजा मिली | सीतापुर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरप्तार : जेल भेजने की कार्यवाही शुरू | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : अदम गोंडवी की जयंती पर नम हुईं आंखें, समाधि पर अर्पित हुए श्रद्धा के फूल | मनकापुर में रेलवे ओवर ब्रिज बनेगा : मनकापुर में रेलवे से मिला ओवर ब्रिज का तोहफा | संक्षिप्त खबरें : शेखर न्यूज़ उत्तर प्रदेश | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : सांड़ से टकराई बाइक, युवक की मौत, युवती घायल | ग़ाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश : शेखर न्यूज़ उत्तर प्रदेश | शेखर न्यूज़ लखनऊ : मुख्य समाचार | लखनऊ : मुख्य समाचार | शाम 4:30 बजे की बड़ी खबरें : Lucknow | मेरठ में अमरदीप और रविता को फांसी हुई : हत्यारी पत्नी को प्रेमी के साथ फांसी की सजा मिली | सीतापुर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरप्तार : जेल भेजने की कार्यवाही शुरू | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : अदम गोंडवी की जयंती पर नम हुईं आंखें, समाधि पर अर्पित हुए श्रद्धा के फूल | मनकापुर में रेलवे ओवर ब्रिज बनेगा : मनकापुर में रेलवे से मिला ओवर ब्रिज का तोहफा | संक्षिप्त खबरें : शेखर न्यूज़ उत्तर प्रदेश | परसपुर/करनैलगंज/ गोंडा : सांड़ से टकराई बाइक, युवक की मौत, युवती घायल | ग़ाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश : शेखर न्यूज़ उत्तर प्रदेश | शेखर न्यूज़ लखनऊ : मुख्य समाचार | लखनऊ : मुख्य समाचार | शाम 4:30 बजे की बड़ी खबरें : Lucknow | मेरठ में अमरदीप और रविता को फांसी हुई : हत्यारी पत्नी को प्रेमी के साथ फांसी की सजा मिली |

सूचना

Welcome Shekhar News,शेखर न्यूज़ आपका अपने वेब न्यूज़ पोर्टल पर स्वागत करता है , ताज़ा तरीन खबरों के लिए shekharnews.com पर देखें एवं लॉगिन करें
शेखर न्यूज़ आपका अपने वेब न्यूज़ पोर्टल पर स्वागत करता है , ताज़ा तरीन खबरों के लिए shekharnews.com पर देखें एवं लॉगिन करें
Welcome Shekhar News,शेखर न्यूज़ आपका अपने वेब न्यूज़ पोर्टल पर स्वागत करता है , ताज़ा तरीन खबरों के लिए shekharnews.com पर देखें एवं लॉगिन करें
शेखर न्यूज़ आपका अपने वेब न्यूज़ पोर्टल पर स्वागत करता है , ताज़ा तरीन खबरों के लिए shekharnews.com पर देखें एवं लॉगिन करें

: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ट्विटर से हिंदू देवी मां काली से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए कहा.

आर के पाण्डेय एडिटर इन चीफ बैज़लपुर उत्तर प्रदेश / Fri, Oct 29, 2021 / Post views : 274

Share:

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ट्विटर (Twitter) को अपने मंच से हिंदू देवी से संबंधित कुछ आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए कहा. कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया दिग्गज कंपनी आम जनता की भावनाओं का सम्मान करेगी क्योंकि यह उनसे जुड़ा व्यवसाय कर रही है. कोर्ट का कहना है कि ट्विटर अच्छा काम कर रहा है और लोग इससे खुश हैं.

कोर्ट ने इस मामले में की टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने ट्विटर के वकील से पूछा, 'सामग्री हटाई जा रही हैं या नहीं? आपको आम लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए क्योंकि आप बड़े पैमाने पर जनता से जुड़ा व्यवसाय कर रहे हैं. उनकी भावनाओं को उचित महत्व दिया जाना चाहिए.... आपको इसे हटा देना चाहिए.' इस मामले पर जजों की पीठ ने कहा, 'आप इसे हटा दें. आपने राहुल गांधी के मामले में भी ऐसा किया है.'

ट्विटर ने रखा अपना पक्ष

ट्विटर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि कोर्ट अपने आदेश में इस चीज का उल्लेख कर सकती है और वे इस निर्देश का पालन करेंगे. कोर्ट ने इसी मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को तय की है.

कैसे शुरू हुआ ये मामला?

याचिकाकर्ता आदित्य सिंह देशवाल ने कहा कि उन्हें एक ट्विटर यूजर द्वारा मां काली के बारे में कुछ बेहद आपत्तिजनक सामग्री साझा किए जाने के बारे में पता चला जिसमें देवी को अपमानजनक तरीके से दर्शाया गया है. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पोद्दार ने कहा कि उन्होंने ट्विटर के शिकायत अधिकारी को इस बारे में सूचित कर संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की मांग की. उन्होंने दावा किया कि ट्विटर ने इससे इनकार करते हुए कहा कि संबंधित खाते की यह सामग्री उस श्रेणी में नहीं है जिस पर कार्रवाई की जाए और इसलिए इसे नहीं हटाया जा सकता है.

याचिका में ट्विटर को अपने प्लेटफार्म से इस आपत्तिजनक सामग्री को हटाने और संबंधित अकाउंट को स्थाई (Permanent) रूप से बंद करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है.

ऐसे ही एक ट्वीट के मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ट्विटर (Twitter) को अपने मंच से हिंदू देवी से संबंधित कुछ आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए कहां है

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें