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नाबालिक ने 25 हफ्ते का भ्रूण हटाने के लिए कोर्ट से मांगी अनुमति

 दिल्ली, ( शेखर न्यूज़ )। नेपाल में अक्टूबर 2022 में गैंगरेप की शिकार एक नाबालिग लड़की ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने 25 हफ्ते के भ्रूण को हटाने की अनुमति देने की मांग की है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को नाबालिग का मेडिकल परीक्षण करने के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी।

कोर्ट ने मौलाना आजा मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को निर्देश दिया कि वो नाबालिग का मेडिकल परीक्षण 24 अप्रैल को करें और कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। याचिका नाबालिग पीड़िता के माता-पिता ने दाखिल की है। याचिका में पीड़िता के भ्रूण की हटाने की अनुमति देने की मांग की है।

याचिका में कहा गया है कि नाबालिग पीड़िता के साथ अक्टूबर 2022 में नेपाल में गैंगरेप किया गया। पीड़िता उस समय अपने भाई के साथ नेपाल गई थी और उसके माता-पिता दिल्ली में थे। जब पीड़िता दिल्ली अपने माता-पिता से मिलने आई तो उसे पता चला कि वो गर्भवती है। उसने डॉक्टर से सलाह ली।

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