विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट की सजा।
4 महीने जेल, दो हजार रुपये जुर्माना और चार महीने में लौटाने होंगे 40 मिलियन डॉलर
भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 जुलाई,2022) अदालत की अवमानना के मामले में दोषी ठहराते हुए चार महीने के जेल की सजा सुनाई। इसके साथ 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस ममाले में माल्या पर कोर्ट से जानकारी छुपाने का आरोप भी सही साबित हुआ है। सजा सुनाने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को आदेश भी दिया है कि आने वाले चार हफ्तों के अंदर ब्याज के साथ 40 मिलियन डॉलर लौटाएं नहीं तो सभी संपत्तियों को कुर्क कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम की ओर से दायर केस में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए माल्या के फंड ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन माल्या ने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को 40 मिलियन अमरीकी डॉलर हस्तांतरित कर दिए थे।
अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि माल्या को अपने आचरण के लिए कोई पछतावा नहीं है और सजा की सुनवाई के दौरान वह कोर्ट के सामने कभी भी पेश नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि “कानून की महिमा को बनाए रखने” के लिए उस पर पर्याप्त सजा दी जानी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए जाने चाहिए। इस कारण कोर्ट माल्या को 40 मिलियन डॉलर आठ फीसदी ब्याज के साथ भुगतान करना का आदेश देती है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो उसकी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा।
इस ममाले की सुनवाई जस्टिस यूयू मालिक, रविन्द्र एस भट और पीएस नरसिम्हा ने की। बीते 10 मार्च को ही इस मामले पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पुनर्विचार याचिका खारिज: माल्या ने 2017 के कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार भी डाली थी, जिसे 2020 में कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया था। इस मामले पर माल्या के वकील ने कोर्ट में कहा था कि उनके मुवक्किल ब्रिटेन में रह रहे हैं, इस कारण उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और अदालत की अवमानना के मामले में वे उनका पक्ष रखने में असहाय हैं।