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तीन हत्याभियुक्तों को हुई आजीवन कारावास व 85,000/-रु0 अर्थदंड की सजा

सीतापुर पुलिस अधीक्षक  घुले सुशील चन्द्रभान द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है। 
उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप प्रचलित वाद में आज दिनांक 28.03.2023 को माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर तीन हत्याभियुक्तों को आजीवन कारावास व 85 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना मिश्रिख से सम्बन्धित मु0अ0सं0 152/1999 धारा 302/364/149/201 भादवि एवं 3(2)V एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना मिश्रिख बनाम 1.राजेन्द्र उर्फ नन्हकू 2.किशनू उर्फ किशन कुमार 3. जगदीश पुत्रगण बृजनन्दन उर्फ विजय निवासी शिवपुरी मजरा मुडियारा थाना मिश्रिख सीतापुर में मिश्रिख पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मनों को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 28.03.23 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय विशेष न्यायधीश (एस0सी0/एस0टी0), सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तगण 1.राजेन्द्र 2.किशनू 3.जगदीश उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये अर्थदण्ड, 3(2)V एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में आजीवन कारावास व 10,000/- रूपये अर्थदण्ड, 364 भादवि में दस वर्ष साधारण कारावास व प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये अर्थदण्ड तथा 201 भादवि में सात वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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