उत्तरप्रदेशगोंडा

3 से 24 अप्रैल तक किया जाएगा निशुल्क खाद्यान्न वितरण

जिलाधिकारी डॉ0 उज्ज्वल कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत माह अप्रैल 2023 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण 13 से 24 अप्रैल के मध्य किया जायेगा।

समस्त राशन कार्ड धारकों से अपील है कि 13 से 24 अप्रैल के मध्य उचित दर दुकानों पर पहुंचकर खाद्यान्न प्राप्त कर लें। अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किलो खाद्यान्न (14 किलो गेहूं व 21 किलो चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न (2 किलो गेहूँ व 3 किलो चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित किया जायेगा। खाद्यान्न का वितरण प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक किया जाए जायेगा।

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