गोंडा : महिला के साथ हुए छेड़छाड़ का मुकदमा न्यायालय के आदेश पर दो वर्ष बाद किया गया दर्ज

परसपुर (गोंडा ) : महिला के साथ हुए छेड़छाड़ का मुकदमा न्यायालय के आदेश पर दो वर्ष बाद दर्ज किया गया ।
परसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उतरौला निवासिनी ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि गांव के कुछ लोगों द्वारा 23 जनवरी 2022 को तकरीबन शाम 6 बजे अपने खेत से छुट्टा जानवर को हांकने के लिए गई थी तो पहले से बैठे विपक्षीगणों ने भद्दी भद्दी गालियां देते हुए पकड़कर बदनियती से खीच कर यूकेलिप्टिस बाग की तरफ खींचकर ले जाने का प्रयास करने लगे थे हल्ला गुहार मचाने पर राहगीरों द्वारा बचाया गया । पीड़िता जब आरोपियों के घर शिकायत लेकर पहुंची तो उसके साथ मारपीट भी किया गया और प्रार्थिनी को किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए । थाने सहित उच्च अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी उसे न्याय नही मिला। महिला थक हार कर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तो दो साल बाद पीड़िता की मंगलवार को रिपोर्ट दर्ज हो सकी।
इस बाबत परसपुर थानाध्यक्ष शेषमणि पाण्डेय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर शर्मा गौतम, विश्वकर्मा गौतम पुत्रगण त्रिलोकीनाथ गौतम बिट्टू गौतम पत्नी त्रिलोकीनाथ गौतम गुड़िया उर्फ निर्मला पत्नी विश्वकर्मा गौतम , बिंदू गौतम पत्नी शर्मा गौतम निवासी ग्राम उतरौला के विरूद्ध छेड़छाड़ सहित विभिन्न धाराओं मे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू की गयी है।