ताहिर हुसैन न केवल एक साजिशकर्ता था, बल्कि एक सक्रिय दंगाई भी था, दिल्ली दंगे मामले में कोर्ट ने दिए आरोप तय करने के आदेश
दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा से संबंधित एक मामले में शुक्रवार को ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ताहिर हुसैन न केवल एक साजिशकर्ता था, बल्कि एक सक्रिय दंगाई भी था।
अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि आरोपी ताहिर हुसैन न केवल एक साजिशकर्ता था बल्कि एक सक्रिय दंगा भी था। वह मूक दर्शक नहीं था बल्कि दंगों में सक्रियता से भाग ले रहा था और गैरकानूनी रूप से इकट्टे हुए अन्य लोगों को उकसा रहा था कि दूसरे समुदाय के लोगों को सबक सिखाएं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता ताहिर हुसैन और 5 अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि ताहिर साजिश के अपराध के आरोप के अलावा, वह दंगा, आगजनी आदि के अपराध के लिए भी आरोपित होने के लिए उत्तरदायी है।
अदालत ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147/148/427/435/436/395 और आईपीसी की धारा 149 के तहत भी आरोप तय किए जा सकते हैं।
इस मामले की चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि आगे की जांच के दौरान यह पता चला कि आरोपी ताहिर हुसैन को एक लाइसेंसी पिस्तौल और 100 राउंड जारी किए गए थे, जिसे उसने 7 जनवरी, 2020 को थाना खजूरी खास में जमा किया था और 22 फरवरी, 2020 को रिलीज हुई यानी दंगे शुरू होने से ठीक पहले।