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प्रतापगढ़,जियाउल हक हत्याकांड में 10 आरोपी दोषी करार, राजा भइया को मिली थी क्लीन चिट

जियाउल हक हत्याकांड में 10 आरोपी दोषी करार, राजा भइया को मिली थी क्लीन चिट

11 साल बाद आया सीबीआई कोर्ट का फैसला, पीटने के बाद गोली मारकर की गयी थी हत्या।

कुंडा के डीएसपी जियाउल हक को पहले लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा गया,इसके बाद में उनको गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था।

तीन घंटे तक उनकी लाश प्रधान के घर के पीछे खड़ंजे पर पड़ी रही थी. इस कांड में अन्य लोगों के साथ रघुराज प्रताप सिंह को साजिश का आरोपी बनाते हुए नामजद किया गया था।

लखनऊ में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने डीएसपी जियाउल हक की हत्या के मामले में फूलचंद यादव, पवन यादव, राम लखन गौतम, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, छोटेलाल यादव, शिवराम पासी, राम आसरे, मुन्ना पटेल और जगत बहादुर पाल को दोषी करार दिया।

कोर्ट ने सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस केस में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह और उनके करीबी रहे गुलशन यादव भी आरोपी थे, लेकिन दोनों को सीबीआई जांच में पहले ही क्लीन चिट गयी थी मिल।

2 मार्च 2013 में यूपी के कुंडा में जियाउल हक की हत्या हुई थी. वे यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर थे तैनात।

प्रतापगढ़ जिले के हथिगवां थाना क्षेत्र के बलीपुर गाँव का मामला।

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