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निठारी कांड: दीपिका उर्फ पायल की हत्या में सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को दोषी करार दिया

सलोनी पांडे विशेष संवाददाता शेखर न्यूज़ की रिपोर्ट

गाज़ियाबाद :- नोएडा के निठारी कांड में करीब 16 साल बाद CBI कोर्ट गाजियाबाद का बड़ा फैसला मंगलवार को आया है। कोर्ट ने दीपिका उर्फ पायल की हत्या में सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को दोषी करार दिया है। जबकि तत्कालीन सब इंस्पेक्टर सिमरनजीत कौर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। दोषियों को 19 मई को सजा सुनाई जाएगी।

उत्तराखंड में उधमसिंह नगर जनपद निवासी नंदलाल नौकरी की तलाश में साल 2005 में यूपी के जिला गौतमबुद्ध नगर में आया था। नंदलाल की बेटी दीपिका उर्फ पायल भी अपने लिए नौकरी तलाश रही थी। आरोप है कि 7 मई 2006 को पायल को नौकरी के लिए मोनिंदर सिंह पंढेर ने बुलाया, इसके बाद दीपिका घर नहीं लौटी।

पिता नंदलाल ने 8 मई 2006 को नोएडा के थाना सेक्टर 20 में बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। 24 अगस्त 2006 को नंदलाल ने गौतमबुद्ध नगर कोर्ट के आदेश पर मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली पर अपहरण का केस दर्ज कराया। विवेचना के दौरान पुलिस को दीपिका उर्फ पायल का मोबाइल सुरेंद्र कोली से बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने पंढेर–कोली से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने दीपिका का शव गांव निठारी स्थित D–5 कोठी के नाले से बरामद किया। DNA जांच से इसकी पुष्टि हुई थी।

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