अंकित गुप्ता शेखर न्यूज़ संवाददाता अयोध्या
अयोध्या।
जिलाधिकारी नितीश कुमार द्वारा भारत सरकार द्वारा संचालित प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति योजना के तहत गाइड लाइन जारी की गयी है। जिसमें बताया गया है कि छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के साथ वांछित अभिलेख संलग्न न होने पर आवेदन निरस्त किया जायेगा। शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र छात्राओं के उक्त योजना हेतु आनलाइन आवेदन प्रपत्रों को भारत सरकार गाइड लाइन के अनुसार विधिवत् मिलान/परीक्षण किया जायेगा तथा केवल योजनान्तर्गत पात्र छात्र/छात्राओं के आवेदन ही संस्था छात्रवृत्ति आई०एन०ओ० अग्रसारित करेगे। शिक्षण संस्था द्वारा अग्रसारित तथा निरस्त किये गये छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदनों की पृथक-पृथक सूची तथा प्रत्येक अग्रसारित किये गये आवेदनों की सलग्नको सहित प्रतिया अग्रसारण के 7 दिनों के भीतर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अयोध्या कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। समस्त छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी/संस्था प्रमुख द्वारा इस आषय का पपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि उनके द्वारा छात्रध्छात्राओं के आवेदन पत्रों एवं संलग्न अभिलेखों का मूल अभिलेखो से विधिवत् मिलान/परीक्षण कर लिया गया है। सूची में सम्मिलित छात्रध्छात्रा भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार पात्रता की श्रेणी में आते है। सूची में सम्मिलित छात्रध्छात्राओं द्वारा राज्य सरकार/अन्य किसी छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आवेदन नहीं किया गया है एवं छात्र/छात्रा नियमित रूप से अध्ययनरत है तथा अल्पसंख्यक समुदाय के है एवं नियमित रूप से अध्ययनरत है। यदि जांच के समय यह पाया जाता है कि नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति द्वारा किसी अपात्र छात्रध्छात्रा का आवेदन अग्रसारण करने के कारण छात्रध्छात्रा को धनराधि प्राप्त होती है तो वह धनराधि की वसूली सम्बन्धित संस्था प्रमुख द्वारा करावी जायेगी। योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन को अग्रसारण से पूर्व https://scholarships.gov.in पर उपलब्ध गाइडलाइन का अवष्य अध्यन करले इसके उपरान्त ही छात्र/छात्रा का आवेदन योजनान्तर्गत पात्र पाये जाने पर अग्रसारण करें। उक्त योजनान्गर्त प्री-मैट्रिक हेतु आवेदन करने वाले छात्रध्छात्राओं या अभिभावकों की आय 01 लाख से अधिक न हो (तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र) एवं पोस्ट मैट्रिक हेतु आवेदन करने वाले छात्रध्छात्राओं या अभिभावकों की आय 02 लाख से अधिक न हो (तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र)। उक्त छात्र/छात्रा उ०प्र० का मूल निवासी हो। आवेदन में अंकित खाता संख्या का भली भाँति मिलान करने के पश्चात आवेदन को अग्रसारण करें। उक्त जानकारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा दी गयी है।