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उत्तरप्रदेशजिला मिर्जापुर
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जनपद मे धारा 144 लागू, 03 अप्रैल से 31 मई 2023 तक सम्पूर्ण जनपद मे रहेगा प्रभावी

मीरजापुर, 03 अप्रैल 2023- अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) शिव प्रताप शुक्ल ने अपने एक आदेश के तहत जनपद मे जनपद में धरना/प्रदर्शन/सभा, महावीर जंयती, गुड फ्राइडे, डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म, ईद उल फितर, बुद्ध पूर्णिमा, विभिन्न परीक्षाओं, विधानसभा उप चुनाव एवं स्थानीय निकाय चुनाव आदि के अवसरों पर कतिपय सामाजिक तत्वों द्वारा सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की आशंका आदि के दृष्टिगत धारा-144 लगा दी गयी हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कतिपय अराजक एवं असामाजिक तत्वों द्वारा सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की आशंका के दृष्टिगत जनपद मे सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये तत्कालिक प्रभाव से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 लगा दिया गया है। यह आदेश जनपद मीरजापुर के सम्पूर्ण क्षेत्र मे आगामी दिनांक 03 अप्रैल 2023 से 31 मई 2023 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश मे वर्णित प्रतिबन्धो की अवहेलना पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

निर्मल दुबे ब्यूरो प्रमुख मिर्जापुर

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