गोंडा : लाइसेंसधारी विक्रेता ही बेच सकेंगे पटाखे, धूम्रपान रहेगा प्रतिबंधित

परसपुर ( गोंडा ) : दीपावली के मौके पर पटाखों के असावधानीपूर्वक उपयोग, भंडारण और बिक्री से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए राहत आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश द्वारा विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। यह दिशा-निर्देश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में जारी किए गए हैं, जिनका जनपद स्तर पर सख्ती से पालन किया जाना अनिवार्य होगा। एडवाइजरी के अनुसार केवल वैध लाइसेंसधारी दुकानदारों को ही पटाखे बेचने की अनुमति होगी। दुकानें खुले और हवादार स्थानों पर लगाई जाएंगी तथा प्रत्येक दुकान में अग्निशमन यंत्र, रेत और पानी की बाल्टियों की व्यवस्था हर समय सुनिश्चित की जाएगी। दुकानों पर ‘धूम्रपान निषेध’ और ‘खुली आग निषेध’ के बोर्ड लगाए जाना अनिवार्य है। दुकानदारों को ग्राहकों को सुरक्षित उपयोग की जानकारी देने, भीड़ नियंत्रित रखने और खराब गुणवत्ता वाले पटाखों की बिक्री से बचने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, निर्माण से जुड़े स्थलों पर फायर अलार्म, अग्निशमन यंत्र, रेत, पानी की उपलब्धता, सुरक्षा वर्दी, प्रशिक्षण तथा मोबाइल और धूम्रपान पर पूरी तरह प्रतिबंध के निर्देश दिए गए हैं। मॉक ड्रिल कराना अनिवार्य होगा और किसी भी आपात स्थिति में फायर सर्विस 101 या आपातकालीन नंबर 112 पर तुरंत संपर्क करने के निर्देश हैं। पटाखों की पैकिंग मजबूत होनी चाहिए और उनका परिवहन तय मानकों के अनुसार किया जाएगा। ज्वलनशील पदार्थों या ईंधन के पास पटाखों का भंडारण नहीं किया जाएगा और नमी वाले पटाखों को सुरक्षित ढंग से नष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी विक्रेताओं और संबंधित इकाइयों को इन दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
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