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गोंडा : फर्जी बिक्री पत्र बनवाकर बस हड़पी, रास्ते में रोककर छीनी चाभी, दी जान से मारने की धमकी, केस दर्ज

परसपुर (गोंडा) थाना क्षेत्र के रमईपुर त्यौरासी निवासी बीर सिंह पुत्र राम सुमिरन एवं महुआ घाटमपुर अल्लीपुर थाना उतरौला जनपद बलरामपुर निवासी धापु सिंह पुत्र राज करन सिंह पर एक व्यक्ति से बस खरीद के नाम पर विश्वास में लेकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर बस हड़पने, चाभी छीनकर बस लेकर भागने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगा है। भरता सहबाजपुर थाना कैसरगंज जनपद बहराइच निवासी राज कुमार सिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह ने परसपुर थाने में दी गई तहरीर में बताया कि उसकी जान पहचान विपक्षी बीर सिंह से पहले से थी। विपक्षी बीर सिंह ने उसे एक बस बेचने की बात कही और बस की कीमत 19 लाख 50 हजार रुपये बताई। जब उसने बस की फोटो मंगाई, तो विपक्षियों ने आपसी साजिश के तहत एक फर्जी व कूटरचित विक्रय पत्रावली तैयार की, जिसमें प्रार्थी को भी गवाह बनाकर विश्वास में ले लिया गया। इसके बाद विपक्षियों ने प्रार्थी से बस के एडवांस के रूप में 4 लाख 50 हजार रुपये की मांग की। प्रार्थी ने दिनांक 16 जनवरी 2025 को अपने पुत्र रविन्दर प्रताप सिंह के खाता संख्या 27800100055332 से आरटीजीएस के माध्यम से विपक्षी संख्या दो के खाते में यह धनराशि ट्रांसफर कर दी। धन मिलने के बाद विपक्षियों ने बस प्रार्थी को सौंप दी, लेकिन न तो बस का फाइनेंस कराया गया और न ही उसके ट्रांसफर की कोई वैधानिक प्रक्रिया की गई। प्रार्थी के अनुसार घटना दिनांक 9 फरवरी 2025 की शाम लगभग 6 बजे वह अपने वाहन की मरम्मत कराकर लखनऊ रोड स्थित बालपुर के पास पहुंचा, तभी दोनों विपक्षी अचानक रास्ते में आ गए और जबरदस्ती उसकी बस की चाभी छीन ली। इसके बाद बस लेकर मौके से फरार हो गए। जाते समय विपक्षियों ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए साफ कहा कि न तो वे बस लौटाएंगे और न ही पैसे वापस करेंगे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दो नामजद आरोपियों के विरुद्ध विधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस संबंध में परसपुर थानाध्यक्ष शारदेंदु कुमार पांडेय ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

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