वाराणसी के जिला न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि मीडिया ज्ञानवापी प्रकरण में स्पाट पर जाकर किसी प्रकार की रिपोर्टिंग नहीं करेगा और ना ही एएसआई के लोग मीडिया को कोई रिपोर्ट देंगे.
ज्ञानवापी सर्वे से संबंधित विषय ,सोशल मीडिया पर भी नहीं चलने चाहिए,जिससे शान्ति की भंग की आशंका हो,