गोंडा : बीडीओ, एडीओ व ग्राम प्रधान पर सरकारी धन के गबन का मुकदमा
परसपुर, गोंडा : गोंडा जिले के परसपुर थाना क्षेत्र के सेमरी खुर्द गांव में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी और बीडीओ पर सरकारी धन का दुरुपयोग करने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला वर्ष 2019 का है, जब ग्राम पंचायत से फर्जी बिल और वाउचर बनाकर तालाब भराई के नाम पर 21,900 रुपये की राशि सरकारी खाते से निकाली गई थी।
सेमरी खुर्द निवासी पवन पाण्डेय ने वर्ष 2019 में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया था कि गोसाईं बाबा तालाब में मई-जून के महीने में वे अपने इंजन से निस्वार्थ भाव से जल भराई का कार्य करते थे। लेकिन उन्हें पता चला कि तत्कालीन ग्राम प्रधान राकेश पाण्डेय, सचिव परमात्मा दीन (वर्तमान में एडीओ पंचायत, इटियाथोक) ने तालाब भराई का फर्जी बिल लगाकर सरकारी खाते से 21,900 रुपये निकाल लिए हैं।
शिकायत की जांच के दौरान तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी राशिद खान पर आरोप है कि उन्होंने जांच रिपोर्ट में हेरफेर कर ग्राम प्रधान और सचिव को बचा लिया और उच्च अधिकारियों को गुमराह किया।
इस मामले में पवन पाण्डेय ने पांच साल तक न्यायालय में लड़ाई लड़ी, जिसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा रूंगटा ने ग्राम प्रधान, सचिव और बीडीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। परसपुर थानाध्यक्ष दिनेश सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर राकेश पाण्डेय (तत्कालीन ग्राम प्रधान), परमात्मा दीन (ग्राम विकास अधिकारी) और राशिद खान (खण्ड विकास अधिकारी, परसपुर) के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
*जलाशय में पानी भराने के नाम पर हजारों रुपये का सरकारी धन गबन*
पवन पाण्डेय का आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2019 में गोसाईं बाबा तालाब में जल भराई का कार्य निस्वार्थ भाव से किया था और अपने खर्चे पर 4000 रुपये का डीजल भी लगाया था। लेकिन ग्राम प्रधान और सचिव ने इस कार्य को सरकारी खर्च दिखाकर 21,900 रुपये की राशि निकाल ली और बंदरबांट कर ली।