प्रयागराज।
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अयोध्या जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर मथुरा विवाद का इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज से ट्रायल हुआ शुरू,
मथुरा विवाद से जुड़ी सभी 16 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई,
मथुरा जिला कोर्ट से ट्रांसफर हुए सभी 16 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में लगभग एक घंटे चली सुनवाई,
श्री कृष्ण विराजमान की ओर से ऑर्डर 26 रूल 9 में एक अर्जी दाखिल की,
अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वे कराए जाने की मांग की गई है,
जिस पर शाही ईदगाह मस्जिद और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने आपत्ति दर्ज की है,
कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत आदेश पारित करेगी,
इलाहाबाद हाईकोर्ट सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही है,
जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच ने 26 मई 2023 को सुनाया था फैसला,
मथुरा जमीन विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई का फैसला सुनाया था,
हाईकोर्ट ने मथुरा जिला कोर्ट में चल रहे सभी केसों की पत्रावली भी तलब कर ली थी,
हाईकोर्ट में लीडिंग सूट भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव के नाम से रंजन अग्निहोत्री की ओर से दाखिल की गई है,
याचिकाओं में 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को अवैध बताया गया है,
इसके साथ ही समझौते के तहत शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्ण विराजमान को दिए जाने की मांग की गई है,
अवैध रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को भी हटाए जाने की मांग की गई है,
याचिका में कुल चार पक्षकार बनाए गए हैं,
शाही ईदगाह मस्जिद,यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ
को पक्षकार बनाया गया है,
हाईकोर्ट में श्री कृष्ण विराजमान की ओर से अधिवक्ता विश्व शंकर जैन ने की बहस,
जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में हुई मामले की सुनवाई।