स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26 (1) के तहत 14 दवाओं पर रोक.
08.06.2023
अयोध्या।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न औषधियों के निर्माण क्रय विक्रय/वितरण एवं भंडारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। उक्त आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी श्री नितीश कुमार ने सम्बंधित अपर जिलाधिकारी एवं औषधि निरीक्षक सुमित वर्मा को निर्देश दिया है कि जन स्वास्थ्य को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 14 कम्बीनेशन दवाओं के क्रय विक्रय एवं भण्डारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर एक अभियान चलाकर इन दवाओं के विक्रय पर रोक लगायी जाय। औषधि निरीक्षक श्री सुमित वर्मा ने आगे बताया कि इन औषधियों का निर्माण क्रय विक्रय वितरण एवं भंडारण करना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26 (।) का उल्लंघन है तथा उक्त अधिनियम की धारा 28 (8) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है जिसमें तीन वर्ष तक की सजा तथा 05 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्राविधान है। यदि निरीक्षण के समय किसी भी थोक एवं फुटकर दुकानों पर प्रतिबंधित दवायें मिलती है तो उनके विरूद्व तत्कालिक प्रभाव से नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने आगे बताया कि
- Nimesulide+ Paracetamol Dispersible Tablet
- Amoxicillin+ Bromhexine
- Pholcodine + Promethazine
- Chlorpheniramine Malcate+ Dextromethorphan Guaiphenesin + Ammonium Chloride + Menthol
- Ammonium Chloride+ Bromhexine+ Dextromethorphan
- Chlorpheniramine Maleate+ Codeine Syrup
- Bromhexine+ Dextromethorphan + Ammonium Chloride + Menthol
- Dextromethorphan+ Chlorpheniramine Maleate+ Guaiphenesin+ Ammonium Chloride
- Paracetamol+ Bromhexine + Phenylephrine + Chlorpheniramine + Guaiphenesin
- Salbutamol+ Bromhexine.
- Chlorpheniramine + Codeine Phosphate + Menthol Syrup
- Phenytoin+ Phenobarbitone Sodium
- Ammonium Chloride+ Sodium Citrate+ Chlorpheniramine Maleate+ Menthol Syrup
- Salbutamol+ Hydroxy Ethyl Theophylline + Bromhexine ये सभी 14 कम्बीनेशन की दवायें प्रतिबंधित दवाओं में है, जो जनसामान्य के स्वास्थ्य के लिए ठीक नही है।
उक्त के क्रम में सभी जनमानस से अपील है एवं औषधि क्रय विक्रय करने वाले लाइसेंसी एवं भंडारण करने वालों को निर्देशित किया गया जाता है कि उक्त औषधियों का क्रय विक्रय/वितरण एवं भंडारण तत्काल प्रभाव से रोक दें तथा आपके प्रतिष्ठान में शेष भंडारित औषधि को संबंधित स्टाकिस्ट/निर्माण इकाई को वापिस भेजा जाना सुनिश्चित करें तथा इसका विवरण दो दिवस के अंदर कलेक्ट्रेट स्थित औषधि कार्यालय में उपलब्ध कराये। यदि जांच एवं निरीक्षण के समय उक्त औषधियों आपके प्रतिष्ठान में क्रय विक्रय/वितरण एवं भंडारण होता हुआ पाया जाता है तो आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।