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गोंडा : तालाब, कब्रिस्तान, स्कूल, कॉलोनी, पुरानी आबादी व अन्य स्वामित्व वाली जमीनों पर फर्जी बिक्री का आरोप, डीएम ने बनाई उच्चस्तरीय जांच समिति

परसपुर, गोंडा : नगर पंचायत परसपुर अंतर्गत गाटा संख्या 559 एवं 743 समेत गाटा संख्या 779 सरस्वती शिशु मंदिर के बगल स्थित तालाब, कब्रिस्तान, विद्यालय, कॉलोनी, पुरानी आबादी तथा अन्य लोगों की स्वामित्वाधीन भूमि के फर्जी विक्रय को लेकर जिलाधिकारी शर्मा ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए शनिवार को एक उच्चस्तरीय चार सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। शिकायतकर्ता अनिल कुमार पुत्र मोतीलाल, मुस्तफा व इब्राहीम पुत्रगण वाजिद अली आदि द्वारा आरोप लगाया गया है कि विपक्षीगण द्वारा कूटरचित इकरारनामा तैयार कर उपरोक्त गाटों सहित अन्य सार्वजनिक व निजी संपत्तियों का फर्जी एवं अवैध ढंग से विक्रय किया गया है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि विपक्षी पक्ष द्वारा संगठित रूप से कब्रिस्तान, विद्यालय, कॉलोनी, पुरानी आबादी तथा अन्य लोगों की जमीनों पर कब्जा कर धोखाधड़ी की जा रही है, जिसमें कुछ बाहरी जनपदों के लोगों की संलिप्तता भी सामने आई है। हाल के दिनों में परसपुर क्षेत्र में भूमि से संबंधित इस प्रकार की धोखाधड़ी व जालसाजी की घटनाएं सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से लगातार प्रशासन के संज्ञान में आती रही हैं। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा चार अधिकारियों की समिति गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी गोंडा को सौंपी गई है। उप जिलाधिकारी करनैलगंज, सहायक महानिरीक्षक निबंधन गोंडा एवं बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी गोंडा को समिति में सदस्य नामित किया गया है। समिति को निर्देशित किया गया है कि वह शिकायती पत्र में वर्णित सभी बिंदुओं की गहनता से जांच करते हुए दिनांक 22 अप्रैल 2025 तक अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनियमितता, कूटरचना अथवा अवैध क्रियाकलाप किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और पीड़ितों को विधिसम्मत न्याय दिलाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

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