गोंडा : ओमप्रकाश सिंह हत्याकांड: आरोपी सूरज सिंह की दूसरी जमानत याचिका फिर खारिज

परसपुर गोंडा : परसपुर थाना क्षेत्र में हुए सपा नेता ओमप्रकाश सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी भाजपा नेता लल्लन सिंह के बेटे सूरज सिंह की दूसरी जमानत याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी है। सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। सूरज सिंह को 24 जुलाई को परसपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जहां वह अपने पिता लल्लन सिंह और भाई के साथ गोंडा जिला कारागार में बंद है।

सूरज सिंह
*चुनावी रंजिश में सपा नेता की हत्या*
19 जुलाई 2024 को परसपुर के राजा टोला में नगर पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते सपा नेता और सभासद प्रत्याशी ओमप्रकाश सिंह की हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि भाजपा नेता लल्लन सिंह ने अपने बेटों सूरज सिंह, नंदन सिंह, धर्मवीर उर्फ चंदन सिंह और एक अन्य व्यक्ति रोहित सिंह के साथ मिलकर धारदार हथियारों से हमला किया था, जिससे ओमप्रकाश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन बाद में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
*अदालती प्रक्रिया और संभावित अपील*
गोंडा के जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) बसंत शुक्ला के अनुसार, मृतक ओमप्रकाश सिंह की पत्नी नीलम सिंह ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस घटना के मुख्य आरोपी सूरज सिंह की दूसरी जमानत याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी है। अब संभावना है कि आरोपी पक्ष जमानत के लिए लखनऊ उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
*राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और सहायता*
इस हत्याकांड के बाद राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी है, जबकि भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भी 3 लाख रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की है।