6900 भर्ती पर हाईकोर्ट के निर्णय पर बेसिक शिक्षा विभाग की हाई लेवल मीटिंग खत्म।

सूत्रों के अनुसार 69000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी को माननीय न्यायालय के निर्णय के सभी तथ्यों से अवगत कराया गया।
मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा यह निर्देश दिये गये कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑबजर्वेशन एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के निर्णय के आलोक में विभाग द्वारा कार्यवाही की जाये।
सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राप्त होना ही चाहिये एवं किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिये।
ऐसा प्रतीत होता है की सरकार ओबीसी लॉबी के प्रचंड में दबाव में है
उपचुनाव में सरकार पिछड़ा विरोधी का तमगा लेकर नही जा सकती
इसलिए यह निर्णय अपेक्षित था।
हालांकि बाहर होने वाले लगभग 5000 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहा सरकार का रुख इनके पक्ष में हो सकता है और इन्हें अलग से पद सृजित करने और काम करते रहने देने में सहयोग करे।