
गिरफ्तारी के दौरान चिल्ला चिल्ला कर खुद को पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बताने वाले अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी सीजेएम रवि कुमार गुप्ता की कोर्ट ने स्वीकार कर ली है अभियुक्त को 40,000 की दो जमानती देनी होंगी इतनी ही जमानत राशि का निजी मुचलका भी दाखिल करने का आदेश दिया गया है 12 अक्टूबर को अमिताभ ठाकुर को इस मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था 27 अगस्त को इस मामले की एफ आई आर उपनिरीक्षक धनंजय सिंह ने थाना गोमती नगर में दर्ज कराई थी जिसके विरुद्ध कोर्ट ने अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है