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गोसाईगंज के विधानसभा से वर्तमान विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी की विधानसभा सदस्यता हुई खत्म,

अयोध्या के विशेष संवाददाता अंकित गुप्ता की खबर

अयोध्या | विधानसभा सचिवालय ने गुरुवार को यहां कहा कि अयोध्या की गोसाईगंज सीट से भाजपा विधायक इंद्र प्रताप उर्फ ​​खब्बू तिवारी को 28 साल पुराने एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद यूपी विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

विशेष अदालत ने कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए फर्जी मार्कशीट का इस्तेमाल करने के आरोप में तिवारी को पांच साल जेल की सजा सुनाई थी।

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विधानसभा के प्रधान सचिव प्रदीप कुमार दुबे द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार गोसाईगंज सीट 18 अक्टूबर 2021 से खाली मानी जाएगी.

एमपी/एमएलए कोर्ट अयोध्या की विशेष न्यायाधीश पूजा सिंह ने 18 अक्टूबर को फैसला सुनाया था जिसके बाद तिवारी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था.

अदालत ने उस पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

तिवारी के खिलाफ 1992 में राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में अयोध्या के साकेत डिग्री कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी द्वारा फर्जी मार्कशीट का उपयोग करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया गया था।


गोसाईगंज के विधानसभा से वर्तमान विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी को यह पत्र भेजा गया

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