जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियोजन कार्यो की समीक्षा कर दिया गया आवश्यक दिशा निर्देश.. मिर्जापुर
गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुये अधिक से अधिक अभियुक्तों को दिलाये सजा जिलाधिकारी
महिलाओं के विरूद्ध घटित घटनाओं के प्रति गम्भीर होकर पैरवी करे शासकीय अधिवक्ता
जिलाधिकारी दिव्या मित्तल व पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्र के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अभियोजन समिति की बैठक कर शासकीय अधिवक्ताओं को विभिन्न मामलों में अधिक से अधिक अभियुक्तों को सजा दिलाये जाने का दिशा निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि महिलाओं के घटित घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुये अधिवक्तागण पैरवी करें ताकि दोषियों को अधिक से अधिक सजा दिलाया जा सकें। इसी प्रकार गैंगेस्टर एक्ट मामलें, खनिज मामलों, गुण्डा एक्ट आदि मामलों में मा0 न्यायालय से समन्वय स्थापित कर कम अन्तराल पर तिथि लगवाते हुये मुकदमों निस्तारण करायें। उन्होने कहा कि गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित कराया जाय तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जब गवाह न्यायालय में आये तो उनकी गवाही अवश्य लिया जाय।
पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्र के द्वारा पाक्सेां एक्ट के मुकदमों के निस्तारण की खराब प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि ऐसे मुकदमों में अधिवक्तागण मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये अधिक से अ िधक दांेषियों सजा दिलायें। उन्होने कहा कि मुकदमों में की गयी कार्यवाही में वार्षिक रिर्पोट बनाकर बैठक में रखा जाय। बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 शिव प्रताप शुक्ल, संयुक्त निदेशक अभियोजन सहित शासकीय अधिवक्तागण उपस्थित रहें।