WhatsApp Image 2024-01-08 at 6.55.15 PM
WhatsApp Image 2024-01-08 at 6.55.16 PM (1)
WhatsApp Image 2024-01-08 at 6.55.16 PM (2)
WhatsApp Image 2024-01-08 at 6.55.16 PM
WhatsApp Image 2024-01-08 at 6.55.17 PM (1)
IMG_20240301_142817
IMG_20240301_142817
IMG_20240301_142817
previous arrow
next arrow
उत्तरप्रदेश

राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह भेजे गए जेल, लड़ रहे हैं MLC का चुनाव

रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के करीबी और निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपालजी को पुलिस ने कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है. हाल में ही अक्षय प्रताप सिंह को गलत पते पर शस्त्र लाइसेंस बनाने के मामले में दोषी ठहराया गया है.
उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के करीबी और निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपालजी को पुलिस ने कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है. प्रतापगढ़ की एमपी/एमएलए एफटीसी कोर्ट ने अक्षय प्रताप सिंह को पुलिस कस्टडी में लेने का आदेश दिया था.

दरअसल, निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह को फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने का मामले में दोषी ठहराया गया है. कल यानी बुधवार को सजा का ऐलान होगा. इससे पहले पुलिस ने उन्हें कस्टडी में ले लिया है. इससे पहले निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपालजी ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से एमएलसी का पर्चा भरा है.

पिछले दिनों ही गलत पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में राजाभैया के करीबी एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपालजी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया था. उनके कोर्ट में मौजूद न रहने के कारण कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए 23 मार्च की तिथि मुकर्रर है. कोर्ट ने पुलिस अफसरों व राजस्व कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

गौरतलब है कि नगर कोतवाली में 6 सितंबर 1997 को एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपालजी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में खुलासा हुआ था कि गोपालजी ने शस्त्र लाइसेंस लेने के लिए अपना पता बस अड्डा, नगर कोतवाली प्रतापगढ़ दर्शाया था, लेकिन उनका पता दूसरा है.

Related Articles

Back to top button