उत्तरप्रदेशलखनऊ

मृतक आश्रितों के ल‍िए यूपी सरकार का राहतभरा कदम, अब दूसरे विभागों में भी मिल सकेगी नौकरी

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। अनुकंपा के आधार पर नौकरी की बड़ी संख्या में बाट जोह रहे मृतक आश्रितों की समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार इस दिशा में विचार कर रही है। इस बाबत कार्मिक विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है।सेवाकाल के दौरान मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अब दूसरे विभागों में भी नौकरी मिल सकेगी। अनुकंपा के आधार पर नौकरी की बड़ी संख्या में बाट जोह रहे मृतक आश्रितों की समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार इस दिशा में विचार कर रही है। इस बाबत कार्मिक विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है। सेवाकाल के दौरान राज्य कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर समूह घ या शैक्षिक अर्हता के आधार पर समूह ग की नौकरी देने का प्रावधान है। मृतक आश्रितों को नौकरी देेने में कई बार पदों की कमी आड़े आती है। पद खाली न होने के कारण अधिसंख्य पद सृजित करने पड़ते हैं। इसमें विभाग हीलाहवाली करते हैं।मृतक सेवा नियमावली में कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्री को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। किसी राज्य कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर अभी तक उसकी विवाहित पुत्री को आश्रित नहीं माना जाता है। हाई कोर्ट ने एक मामले में विवाहित पुत्री को भी कुटुंब की परिभाषा में शामिल करने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार ने भी विवाहित पुत्री को कुटुंब की परिभाषा में शामिल किया है। लिहाजा राज्य सरकार भी इस दिशा में कदम बढ़ाने जा रही है। कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगवाने की कवायद जारी है।

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